अक्सर देखा जाता है कि लोग कई बैंकों में अपने खाते खुलवा लेते हैं लेकिन समय के साथ कुछ खाते बंद हो जाते हैं। यह तब होता है जब किसी खाते में दो साल तक कोई लेन-देन नहीं किया जाता। RBI के अनुसार ऐसे खाते को ‘दोबारा स्टार्ट में नहीं’ या inoperative घोषित किया जा सकता है।
RBI की गाइडलाइन्स और खाताधारक के अधिकार
यदि आपका खाता लंबे समय से बंद है तो भी आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। RBI के नियमों के अनुसार यदि किसी खाते में पैसा पड़ा है और वह दस साल तक inoperative रहता है तो उस पैसे को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में भेज दिया जाता है (RBI’s DEAF fund).
DEAF में गए पैसे की वापसी का प्रक्रिया
DEAF में जमा धनराशि को वापस पाने के लिए खाताधारकों को अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना होता है। बैंक इस प्रक्रिया में आपका सहयोग करेगी और आवश्यक दस्तावेज़ों को भरने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया सरल होती है और आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है (recover funds from DEAF).
खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के उपाय
बैंक खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए नियमित रूप से लेन-देन करना जरूरी है। इसके अलावा, खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने और समय-समय पर KYC अपडेट करने जैसे कदम उठाने चाहिए। नॉमिनी की जानकारी को भी अपडेट रखना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में आपकी धनराशि सुरक्षित रहे (maintain account activity).