EPS-95 : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के जरिए न्यूनतम पेंशन की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ईपीएफओ के पास 58000 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि है और इसका कुछ हिस्सा EPS-95 पेंशन ( Pension Fund ) में ट्रांसफर करने पर फैसला शनिवार को ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। इसका मकसद अनक्लेम्ड राशि का एक हिस्सा ट्रांसफर करके ईपीएस 95 पेंशन स्कीम धारकों को ज्यादा पेंशन देना है।
EPS-95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन
फिलहाल संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका वेतन (बेसिक पे+डीए) 15 हजार रुपये तक है, कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के दायरे में आते हैं। वेतन का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS-95 पेंशन ( Pension Fund ) में जाता है, यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति महीने का अंशदान जमा किया जा सकता है। ईपीएफओ के अनुसार ऐसे 68 लाख सदस्य हैं।
Employees Pension Scheme में शनिवार को ट्रांसफर राशि पर फैसला होगा
सरकार की 2015 की गाइडलाइन के अनुसार, अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन 2015 और 2017 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करने पर ईपीएफओ बोर्ड में विरोध हुआ था।
ऐसे में यह संभव नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड के सदस्यों ने अनक्लेम्ड राशि का इस्तेमाल कर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने पर सहमति जताई है। ट्रांसफर राशि पर फैसला शनिवार को बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा।
EPS-95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन
EPS-95 पेंशन ( Pension Fund ) 95 खाते में योगदान वेतन का 8.33% है। हालांकि, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1250 रुपये प्रति माह है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है । कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में बोर्ड मीटिंग में 15 हजार की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो न्यूनतम पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा।
Employees Pension Scheme
निजी क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके अलावा कंपनियां भी 12 प्रतिशत का योगदान करती हैं और राशि ईपीएफओ के पास जमा करती हैं। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पीएफ को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला 8.33 प्रतिशत पैसा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में जाता है जबकि 3.67 प्रतिशत ईपीएफ योजना में जाता है।
वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने EPS-95 पेंशन ( Pension Fund ) के तहत हर महीने 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन तय की है। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के तहत पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है।