UP News : लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में पारिजात सभागार में आयोजित प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं. इसके तहत कुछ घरों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगाLDA ने बताया कि PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 45,000 रूपये से 108000 रूपये तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों पर सोलर रूफटॉफ संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा. जिसके लिए उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण के लिए प्राप्त होने वाले मानचित्रों में सोलर रूफटॉफ संयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाएगी. यह व्यवस्था पूर्व निर्मित भवनों पर लागू नहीं होगी. नये प्राप्त होने वाले मानचित्रों में ही यह नियम लागू किया जाएगा.
इसके अलावा फैसला लिया गया कि मोहान रोड योजना में 102 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होगा एजुकेशन हब, शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 20 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. एलडीए व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पुरानी योजनाओं में 2000 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग बन सकेगी.
जानकारी दी गई कि बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि – अकबर नगर, भीखमपुर व बटलर पैलेस कालोनी के विस्थापितों को बड़ी राहत, बिना ब्याज के 10 वर्षों की आसान किश्तों में चुकाना भवन का निर्धारित मूल्य होगा.सुलतानपुर रोड व किसान पथ पर प्रस्तावित प्राधिकरण की आई.टी. सिटी व वेलनेस सिटी आवासीय योजना का दायरा बढ़ेगा. इस क्रम में IT सिटी के लिए ग्राम-मोहारी खुर्द, मोहारी कला, सिद्धपुरा की लगभग 539 एकड़ भूमि व वेलनेस सिटी के लिए ग्राम-मस्तेमऊ की लगभग 127 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी.
बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल होने पर आवंटी को बढ़े हुये क्षेत्रफल के मूल्य का भुगतान करने के लिए एक वर्ष तक का समय मिलेगा. मानक क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक अधिक बढ़ने पर आवंटन दर से भुगतान करना होगा. 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा क्षेत्रफल होने की दशा में वर्तमान दर से भुगतान देय होगा.
