EPFO कर्मचारियों राहत भरा फैसला : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने PF क्लेम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों को EPFO PF क्लेम के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनके लिए आधार बनवाना मुश्किल था।
EPFO कर्मचारियों राहत भरा फैसला
जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, वे अभी भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के तहत अपना PF क्लेम कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उनकी पहचान पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाते के विवरण या अन्य आधिकारिक पहचान पत्रों के जरिए की जाएगी। अगर क्लेम की रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो कंपनी ( EPFO नियोक्ता ) सदस्य की पहचान सत्यापित करेगी।
आधार से किसे मिलेगी छूट?
पहले PF क्लेम के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करना जरूरी था। लेकिन EPFO ने अब कुछ खास लोगों को इस नियम से छूट दे दी है।
अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट आए और आधार नहीं बनवा पाए।
विदेशी नागरिकता वाले भारतीय, जो आधार नहीं बनवा पाए।
नेपाल और भूटान के नागरिक, जिनके लिए आधार जरूरी नहीं है।
पूर्व भारतीय नागरिक, जिन्होंने विदेश में स्थायी रूप से बसने के बाद आधार नहीं बनवाया।
EPFO दावा प्रक्रिया के नियम
EPFO ने अधिकारियों को सभी दावों की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। सभी दावों को ई-ऑफिस फाइल सिस्टम के जरिए मंजूरी अधिकारी प्रक्रिया में लाया जाएगा । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना पुराना यूएएन इस्तेमाल करें या अपने सर्विस रिकॉर्ड को उसी यूएएन में ट्रांसफर करें। इससे उनकी दावा प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।
Employees’ Provident Fund Organization कर्मचारियों के लिए राहत भरा है नया नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) का यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो आधार कार्ड न होने की वजह से EPFO पीएफ क्लेम में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। अब वे बिना आधार के भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे।