EPFO अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, बशर्ते उस सदस्य ने कम से कम 10 साल तक EPFO में योगदान दिया हो। योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। आमतौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद 58 साल की उम्र में मिलती है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो भी वह इसका दावा कर सकता है।
EPFO कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है। हालांकि यह पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है। लेकिन अगर आप EPFO से ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक तरीका है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यहां अपने काम की बात समझिए।
EPFO के नियमों के मुताबिक, आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 साल के बाद भी नौकरी में है तो वह दो साल और यानी 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता है और 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में अपना योगदान जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है।
ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो उसे 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, जबकि 60 साल की उम्र में उसे 8% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है। उनकी पेंशन की गणना के लिए पेंशन के 58 साल बाद के सालों की सर्विस और सैलरी को भी लिया जाता है।
Employees’ Provident Fund Organisation – अगर आपको 50 साल से 58 साल के बीच पेंशन लेनी है तो…
अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो ही आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलती है। 58 साल की उम्र से जितनी जल्दी आप पैसे निकालेंगे, हर साल 4% की दर से आपकी पेंशन उतनी ही कम होगी।
मान लीजिए कि कोई EPFO सदस्य 56 साल की उम्र में कम हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा, यानी उसे 8% की कम पेंशन मिलेगी। अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म और 10D का विकल्प चुनना होगा।
EPFO Pension – अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है
यदि आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको EPF में जमा फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से ही मिलेगी।
Employees’ Provident Fund Organisation – अगर EPFO ग्राहक नौकरी 10 साल से कम है
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं। पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे !
तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन खाते को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। इससे 10 साल की नौकरी में जो भी कमी रह जाती है, उसे आप अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 साल की उम्र में EPFO पेंशन पाने के पात्र बन सकते हैं।