Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। अब अगर कोई कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यह आदेश हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट (Haryana Health Department) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें।
डायरेक्टर द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 26 के तहत, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में राजनीतिक दबाव नहीं बना सकता. ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश कर्मचारियों को सरकारी नियमों के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
राजनीतिक दबाव और नियुक्तियों में सिफारिश का मुद्दा
हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट (Political Influence in Haryana Health Department) में अक्सर देखा गया है कि कई कर्मचारी और अधिकारी मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए राजनीतिक दबाव डालते हैं. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर (DHO), पीएनडीटी एक्ट की गठित टीमें, और सैंपलिंग टीम जैसी महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए सिफारिशें आम हो चुकी हैं. डायरेक्टर के इस आदेश का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना है.
आदेश के पीछे छिपा उद्देश्य
हालांकि डायरेक्टर द्वारा यह पत्र क्यों लिखा गया इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन इसे हेल्थ डिपार्टमेंट में राजनीतिक सिफारिशों (Political Pressure on Health Department) से जोड़कर देखा जा रहा है. विभाग में लंबे समय से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था.
हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदरूनी हालात
हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट में वरिष्ठ पदों पर सिफारिशें (Recommendations for Senior Posts) इतनी अधिक हो गई थीं कि इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ रहा था. यह आदेश न केवल विभागीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित करेगा.