किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार रही कंपनियों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि तय किए गए नियमों के अनुसार ही वह अपने प्रोडक्ट की खूबियां बता सकते हैं क्योंकि अगर जांच के दौरान उन्हें गलत पाया गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली के उपभोक्ता फोरम में इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें कंपनी के ऊपर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
₹79 में खरीदी थी क्रीम
एक उपभोक्ता ने ₹79 की क्रीम खरीदी थी। क्रीम बेचने वाली कंपनी का दावा था कि यह क्रीम लगाने से किसी भी व्यक्ति का स्किन गोरा होता है। उपभोक्ता ने बताया कि इमामी का ‘गोरेपन की क्रीम’ का प्रचार भ्रामक है क्योंकि स्क्रीन पर इस तरह के कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। शिकायतकर्ता का कहना था कि प्रोडक्ट के पैकेजिंग और लेवल पर यह किस निर्देश दिया गया है कि अगर इस क्रीम का लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो त्वचा गोरी हो जाती है। लेकिन उपभोक्ता को इस तरह के किसी भी बदलाव की अनुभूति नहीं हुई।
हालांकि कंपनी की शिकायत है कि उपभोक्ता ने यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार ही किया है। लेकिन ने यह फैसला लिया है कंपनी के द्वारा इस संबंध में पैकेजिंग पर उपयुक्त दिशा निर्देश नहीं दिएगए हैं इसलिए कम्पनी पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है।