78 लाख EPFO पेंशनर के लिए आयी गुड न्यूज़ : EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। हालांकि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेंशनर्स को एक और मामले में राहत मिली है।
78 लाख EPFO पेंशनर के लिए आयी गुड न्यूज़
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। देशभर में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे।
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के अध्यक्ष भी हैं।
बयान के मुताबिक, CPPS से देशभर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा, ‘सीपीपीएस की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
Employees’ Provident Fund Organization में सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा
उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
78 लाख EPFO पेंशनर के लिए आयी गुड न्यूज़
सीपीपीएस से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। नई प्रणाली उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी सुविधा होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाते हैं।
Employees’ Provident Fund Organization में सत्यापन के लिए शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी
EPFO की चल रही सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में यह सेवा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधारित एबीपीएस में बदलाव होगा।
मंत्रालय ने कहा कि नई व्यवस्था मौजूदा EPFO पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत EPFO के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।
कहा गया है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भुगतान जारी होते ही तुरंत जमा हो जाएगा।