कभी-कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। किसान इस सरकारी योजना के तहत आवेदन करके मुआवजा ले सकते हैं।
प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद
प्राकृतिक आपदा कई तरह की होती है, जिस पर किसानों का बस नहीं होता। असमय बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा इन सब चीजों से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। फसल खड़ी-खड़ी बर्बाद हो जाती है। जिससे किसान की मेहनत और लागत सब कुछ बेकार चला जाता है। जिससे किसान अपनी जान तक दे देते हैं। इसीलिए सरकार किसानों के लिए ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान ना हो। तो चलिए आपको मुआवजा देने वाली सरकारी योजना के बारे में बताते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर किसान प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आवेदन करने पर उन्हें प्राकृतिक आपदा जैसे की बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि होने पर आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकार उसकी भरपाई करेगी। इस समय किसान रबी फसलों की खेती कर रहे हैं। जैसे की गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, मसूर, सरसों, चना आदि। अगर किसान चाहते हैं कि उन्हें प्राकृतिक आपदा की चिंता ना हो आर्थिक नुकसान से बच सके तो इसके लिए उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ लेना होगा। चलिए आपको बताते हैं आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया।
आवश्यक दस्तावेज
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार पढ़ सकते हैं-
- किसान का आधार कार्ड
- भूमि से जुड़े दस्तावेज, खतौनी
- बैंक पासबुक।
आवेदन कहां से करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक लाभकारी योजना है। इसका फायदा उठाने के लिए किसानों को अपने पास के बैंक ब्रांच में जाना होगा। अगर किसान चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिंक https://pmfby.gov.in/ यहां पर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा किसानों के पास हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 है। यह नंबर किसानों के लिए वह फोन करके यहां पर बात कर सकते हैं।