होगा तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आ गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। ओर उनके जगह नए नाम जोड़े जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू को लेकर बड़ी अपडेट
मंत्री के द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा।
आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखे मंत्री जी ने 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल वापस शुरू करने की बात कही है।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की पात्रता
- खाद्य सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को राजस्थान में स्थायी रूप से निवास करना होगा।
- जिनके परिवार के सदस्य किसी सरकारी या सरकारी संस्थान में काम करते हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके अतिरिक्त, जो मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के अंतर्गत आते हैं
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुक
- पंजीकृत निर्माण दिहाड़ी मजदूर, पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
- जिन श्रमिकों ने नरेगा के तहत 100 दिन काम किया है
- बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार
- सीमांत और छोटी भूमि वाले किसान
- छोटे मजदूर
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- कथोड़ी जनजाति के सहकारी कार्यकर्ता परिवार पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- खाद्य सुरक्षा का आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
- जनाधार कार्ड
- राशन कार्ड में जुड़े सदस्यों के आधार कार्ड
- फोटो और मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना में जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं
- इस अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है
- उसके बाद आपके सामने आवेदन हेतु आवेदन पत्र दिखेगा जिसको डाउनलोड करना हैं
- इस आवेदन पत्र में पूछी गई सारी जानकारियां आपको अच्छे से दर्ज करनी होगी
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी इस आवेदन पत्र के साथ अटेच करनी है
- उसके बाद इस आवेदन पत्र को नजदीकी ई-मित्र या फिर अपनी ग्राम पंचायत में जाकर जमा करवा देना है।
क्योंकि यह कार्रवाई ग्राम पंचायत से लेकर जिलाधिकारी तक पहुँचती है उसके बाद ही आपको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाता है ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का कोई भी पोर्टल अभी तक सरकार ने चालू नहीं कर रखा है।