Diesel Vehicle: बढ़ते वायु प्रदूषण (air pollution) के चलते दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण को लेकर एनजीटी ने सख्त कदम उठाए हैं. पहले जहां डीजल वाहनों को दिल्ली में 10 वर्ष तक चलाने की अनुमति थी. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि में परिवर्तन किया है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें एसपीजी (SPG) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय उन विशेष वाहनों के लिए है जो सुरक्षा कारणों से महत्वपूर्ण हैं.
एनजीटी की याचिका और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
एनजीटी ने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि एसपीजी के वाहन विशेष सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन अवधि को बढ़ाया जा सकता है.
डीजल वाहनों की बढ़ी हुई अवधि के लाभ
इस निर्णय से न केवल एसपीजी को बल्कि सुरक्षा संबंधी अन्य जरूरतों को भी बल मिलेगा. एनजीटी के प्रावधानों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा और साजो-सामान की अहमियत को समझते हुए इस निर्णय को स्वीकार किया.
कौन से वाहनों की अवधि बढ़ी है?
विशेष रूप से एसपीजी के तीन बख्तरबंद वाहनों के लिए इस अवधि को बढ़ाया गया है. इससे इन वाहनों को आवश्यक सेवाओं में अधिक समय तक उपयोग किया जा सकेगा.