EPFO का मोटा ब्याज पाना चाहते हैं वापस बस करें ये काम : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको हर महीने EPFO में योगदान देना होगा ! हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 12% हिस्सा कटकर PF खाते में जाता है ! इतनी ही रकम कंपनी की तरफ से भी दी जाती है ! फिलहाल EPF पर 8.25% का ब्याज दिया जा रहा है ! यह ब्याज सभी सरकारी योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज से बेहतर है ! ऐसे में लंबे समय तक EPF में योगदान देकर अच्छी खासी रकम जमा की जा सकती है ! लेकिन अगर आप EPF पर मिलने वाले तगड़े ब्याज को वापस पाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा !
EPFO का मोटा ब्याज पाना चाहते हैं वापस बस करें ये काम
जानें आपको क्या करना होगा
नियमों के मुताबिक अगर आप EPF में अपना योगदान बढ़ाना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते ! लेकिन आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) के जरिए EPF में अपना योगदान बढ़ा सकते हैं और अपने निवेश पर उतना ही ब्याज (8.25%) पा सकते हैं जितना आपको EPF पर मिलता है !
VPF में कितना पैसा जमा किया जा सकता है
कोई भी EPFO सदस्य VPF के ज़रिए प्रोविडेंट फंड में अपना योगदान बढ़ा सकता है. VPF में सैलरी डिडक्शन की कोई सीमा नहीं है. अगर कर्मचारी चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी का 100% तक योगदान कर सकता है.
EPFO का मोटा ब्याज पाना चाहते हैं वापस बस करें ये काम , कैसे शुरू करें निवेश
अगर आप भी VPF में निवेश करने के इच्छुक हैं तो आपको अपनी कंपनी के HR से मिलकर बताना होगा कि आप PF में अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं. HR की मदद से आप EPF के साथ-साथ अपना VPF अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. आपको एक फॉर्म भरकर HR को देना होगा कि आप अपनी सैलरी का कितना योगदान बढ़ाना चाहते हैं. इसके बाद आपके VPF अकाउंट की प्रक्रिया EPF अकाउंट के साथ पूरी हो जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप VPF में अपनी सैलरी से कटने वाला पैसा पाना शुरू कर सकते हैं.
कम से कम 5 साल तक पैसा जमा करना ज़रूरी है
VPF में निवेश शुरू होने के बाद इसका पैसा भी EPF की तरह हर महीने आपकी सैलरी से अपने आप कट जाएगा. एक बार जब आप VPF का विकल्प चुन लेते हैं, तो कम से कम 5 साल तक इसमें पैसा जमा करना अनिवार्य होता है !
पैसे निकालने के क्या नियम हैं
VPF की रकम पर मिलने वाला ब्याज और लाभ EPF की तरह ही होता है, इसी तरह पैसे निकालने के नियम भी EPF जैसे ही होते हैं ! VPF फंड की पूरी रकम आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं ! 5 साल बाद जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, तो आप इसमें से आंशिक रकम निकाल सकते हैं ! इसके लिए ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है !
EPFO का मोटा ब्याज पाना चाहते हैं , टैक्स छूट और अकाउंट ट्रांसफर
अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो EPF की तरह PF अकाउंट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है ! अगर आप VPF में निवेश करते हैं, तो आपको इसके ब्याज और निकासी की रकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता ! इसलिए इसे एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट (E-E-E) कैटेगरी का निवेश माना जाता है ! इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है ! इस फंड में आप एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं !