कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छी उपज के बाद भी किसान मुनाफा नहीं कमा पाते है। जिसकी एक बड़ी वजह है किसानों की फसल समय रहते मिडिया तक नहीं पहुंच पाती या फिर बिचौलियों के चलते उसे सही दाम नहीं मिल पाता है ऐसे में किसानों की सभी दिक्क्तों क देखते हुए सरकार ने एक बेहतरीन पहल शुरू की है इसके साथ ही मंडियों तक किसानों की पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने -नाम पोर्टल की सुविधा शुरू की है इसके साथ ही पोर्टल के प्रभाव से अब किसान अपनी फसल की उपज घर बैठे आसानी से ऑनलाइन किसी भी मंडी में बेच सकते है इसके साथ ही एक हजार से भी अधिक मंडियों के भाव और वहां उगाई और बेचीं जाने वाली फसलों की जानकारी उपलब्ध है।
क्या है e-NAM का उद्देश्य?
राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य उचित बिक्री सुविधाओं और उचित कीमतों के लिए एक नियमित बाजार मंच बनाना है। इस योजना के तहत गुणवत्ता मानकों के अनुसार कृषि उपज के परीक्षण और प्रत्येक बाजार में खरीदारों द्वारा सूचित बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मौलिक सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। इस योजना के तहत, सभी राज्यों के सभी व्यापारियों के लिए एक समान लाइसेंस जारी किया जाता है, जो सभी बाजारों में मान्य है इस योजना द्वारा अब तक 90 आइटमों के लिए मानक विकसित किए गए हैं। इसलिए, यदि आप भी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है ऐसे में आइए जान लेते है इसके बारे में जान लेते है।
कैसे बनवाएं e-NAM लाइसेंस
स्टेप 1: पहले आधिकारिक वेबसाइट enam.gov.in/web पर जाएं।
स्टेप 2: होम पेज पर किसान भाई संबंधित लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 3: अब अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4: इसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
स्टेप 5: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
स्टेप 6: इसके माध्यम से लॉगिन करें।
स्टेप 7: अब फिर आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा।
स्टेप 8: यहां, एपीएमसी के साथ पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 9: इसके बाद मंगी गई जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 10: केवाईसी के पूरा होने के बाद, चयनित एपीएमसी को अनुमोदित करने के लिए भेजे।
स्टेप 11: डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद किसान सभी एपीएमसी पते देख सकेंगे।
स्टेप 12: एप्लीकेशन जमा करने की पुष्टि के लिए संबंधित एपीएमसी को ईमेल भेजा जाएगा।
स्टेप 14: एग्रीकल्चरल प्रोडूस मार्केट कमेटी की मंजूरी के बाद किसान कृषि उपज की ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।
स्टेप 15: अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप अपनी संबंधित मंडी/एपीएमसी से सम्पर्क कर सकते है।