Mp News : मप्र में राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में गैर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में छूटी हुई राशि अंशदाताओं के खातों में जमा कराई जाएगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंशदाताओं के खातों में छूटी हुई राशि जमा कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
मप्र में लागू अंशदायी पेंशन योजना यानी एनपीएस में कर्मचारी अंशदान और शासकीय सेवकों के वेतन से सरकारी अंशदान संबंधित के स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में जमा कराया जाता है। कई कर्मचारियों का अंशदान पीआरएएन में जमा नहीं हुआ है। ऐसे में छूटी हुई राशि की समस्या आ रही है।
इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में छूटी हुई राशि अंशदाताओं के खातों में जमा कराने का अहम फैसला लिया है। इसके लिए 15 मार्च 2025 तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
डिडक्शन मिसिंग की समस्या
बता दें कि अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) राज्य सरकार के सिविल सेवा के पदों पर 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों पर लागू है। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनका अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुआ है, उनके मामलों में डिडक्शन मिसिंग की समस्या है।
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि डिडक्शन मिसिंग की समस्या के समाधान के लिए कोष एवं लेखा निदेशालय द्वारा आईएफएमआईएस में सुविधा विकसित की गई है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सरकारी सेवकों के अंशदान के चालान का विवरण कोषाधिकारी द्वारा आईएफएमआईएस में भरा जाएगा तथा रिफंड बिल तैयार कर अंशदान जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंशदाताओं के खातों में छूटी हुई राशि जमा कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।