Challan Lok Adalat: 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को देशभर में आयोजित की जाएगी। जिसमें आपके ट्रैफिक चालान को माफ या कम कराने का मौका मिलेगा। इस दिन विभिन्न न्यायालयों में बैठे न्यायाधीश आपके चालान के मामले को सुलझाने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा विविध प्रकार के अन्य मामले जैसे कि बैंक लोन वसूली, उपभोक्ता विवाद आदि भी सुने जाएंगे।
दिल्ली में कहाँ-कहाँ लगेगी लोक अदालत ?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में इस विशेष दिन पर लोक अदालत लगेगी। यदि आपका चालान इन न्यायालयों में से किसी में कटा है, तो आप वहाँ अपने चालान को निपटाने के लिए जा सकते हैं।
लोक अदालत में चालान निपटान की प्रक्रिया
8 मार्च को, सभी दिल्ली न्यायालयों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर, आप अपने लंबित चालानों का भुगतान कर सकते हैं या उन्हें रद्द करवा सकते हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस अनुमानित 180 लोक अदालत बेंचों पर 1.80 लाख ट्रैफिक चालानों का निपटान करेगी। प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 1 हजार चालानों का निपटान होगा।
कैसे उठाएं इस अवसर का लाभ ?
यदि आपके पास चालान या नोटिस है, तो लोक अदालत में आने से पहले उसका प्रिंटआउट जरूर लेकर आएं। दिल्ली पुलिस पोर्टल से आप अपने चालान का नोटिस भी प्रिंट कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। जिसे आपको अदालत में प्रस्तुत करना होगा।
अन्य मामलों पर भी होगी सुनवाई
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा अन्य मामले जैसे बैंक वसूली, उपभोक्ता विवाद, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, बिजली और पानी बिल विवाद, श्रम विवाद, आपराधिक समझौता योग्य अपराध, राजस्व मामले और अन्य सिविल मामले भी सुने जाएंगे।
अगली लोक अदालत की तिथियाँ
अगर आप इस लोक अदालत में चालान कम या रद्द करवाने से चूक गए, तो अगली तारीखें 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर हैं। इन दिनों को आप अपने कैलेंडर में नोट कर लें और समय रहते अपने चालानों का निपटारा करवा लें।