New Pension Scheme for Handicapped: हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत उन्हें विशेष आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।
पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को मिलेगी आर्थिक मदद
हरियाणा सरकार की इस नई योजना के अनुसार, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें उनकी चिकित्सा और जीवनयापन में मदद करेगी। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
पात्रता मानक और लाभार्थी की शर्तें
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए मरीज को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। साथ ही, लाभार्थी को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है और उसे कम से कम 3 साल से राज्य में निवास कर रहा होना चाहिए। राज्य में 60% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत पेंशन का प्रावधान है।
शामिल की गई विभिन्न बीमारियाँ
दिव्यांग पेंशन योजना में कई प्रकार की बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अंधापन, कम दृष्टि, सुनने की अक्षमता, भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन्स आदि शामिल हैं।