Free Education: राजस्थान में शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होने जा रही है. सरकार की हरी झंडी मिलते ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें कोई बदलाव न करते हुए पिछले सत्र की गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा.
आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी
इस योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (free education under RTE) प्राप्त होती है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, एचआईवी या कैंसर से प्रभावित, निशक्त तथा बीपीएल परिवार के बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है.
प्रवेश हेतु योग्य कक्षाएं
नर्सरी और पहली कक्षा में ही आरटीई के तहत एडमिशन (admissions in nursery and first class) संभव हैं. इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र क्रमशः 3-4 वर्ष और 6-7 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आरटीई के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा की प्रक्रिया
आरटीई के तहत, निजी स्कूलों में 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जो इस योजना के तहत आते हैं. एक बार एडमिशन (continuous education till 12th grade) मिल जाने के बाद, ये बच्चे बारहवीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. सरकार इस शिक्षा की लागत को वहन करती है.