Indian Railway Rule : भारतीय रेलवे हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका हैं। भारतीय रेलवे ने बहुत तेजी से अपना क्षेत्र विस्तरित किया हैं। इसी के चलते हर रोज लाखों लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। देशवासियों के अनुसार भारतीय रेलवे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। इसी कडी में लाखों (indian railway rules) करोडों यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कुछ खास नियम भी बनाए हैं यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी भुगतनी पड सकती हैं आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…
भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग एक स्थान से दुसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। इसलिए इन लोगों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी रेलवे की हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने (Woman Train Passenger) कुछ नियम बनाए हैं। बता दें कि पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक महत्वपूर्ण सूचना दी है।
रेलवे ने ट्वीट में साफ बताया हैं कि यात्रियों को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर जाना सख्त मना हैं, जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षा (Indian Railways Ban Smoking) नियमों का पालन करें और ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने से बचें। इस आर्टिकल में हम जानेगें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके साथ ले जाने से रेलवे आपको जुर्माने के साथ जेल भी भेज सकती हैं –
रेलवे ने यात्रियों को किया अगाह –
रेलवे ने ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया है कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे और गैस सिलेंडर ले जाना सख्त मना है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे ने अपने ट्वीट में कहा, “ट्रेन में यात्रा (Online Ticket Booking) करते समय ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से बचें। यह एक दंडनीय अपराध है और आपकी सुरक्षा और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।” यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप भारतीय रेलवे के दोषी बन जाते हैं जिसके तहत आपको सजा भुगतनी पड सकती हैं।
रेलवे ने किन चीजों पर लगाई रोक ?
रेलवे द्वारा कि गई ट्वीट के अनुसार स्पष्ट बताया गया हैं कि बता दें कि ट्रेन में सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस, केरोसिन आदि आग पकड़ने वाली चीजों को ट्रेन में लेकर चलना (Railway Ticket Booking Rules) मना है। इतना ही नहीं बल्कि यदि आप ट्रेन में धुम्रपान करते हुए पकडे जाते हैं तो आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
रेलवे कर सकता है यह कार्रवाई –
रेलवे विभाग ने ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को एंट्री देने पर रोक लगाई हैं। रेलवे के अनुसार ऐसे ज्वलनशील पदार्थ लाना एक अपराध हैं। अगर आप रेलवे के बनाए नियमों को पालन नहीं करते हैं तो इसके बुरे नतीजे आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत, किसी भी यात्री को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
दरअसल, यह कानून यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। क्योंकि किसी भी यात्री द्वारा ट्रेन में ऐसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के कारण आग लगने या विस्फोट होने का खतरा होता है। इसलिए यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं कि वे रेलवे स्टेशन या किसी भी ट्रेन में ऐसे पदार्थ ना लेकर जाएं और रेलवे के बनाए गए नियमों को पूरी तरह से पालन करें।