Helmet Traffic Rule: दिल्ली की सड़कों पर अब हेलमेट न पहनना किसी भी दोपहिया वाहन चालक के लिए भारी पड़ सकता है. हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हेलमेट संबंधी उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें चालान काटने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य या रद्द करने तक के प्रावधान शामिल हैं. इस नई पहल का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े और हेलमेट का महत्व
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हुई थीं. इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण हेलमेट का उचित उपयोग न होना था. कई मामलों में यह पाया गया कि मृतक या तो हेलमेट पहने बिना थे या उनके हेलमेट की गुणवत्ता उचित नहीं थी. यह भी देखा गया कि अधिकांश दुर्घटनाएं तेज गति, यातायात नियमों के उल्लंघन, और लाल बत्ती की अवहेलना करने के कारण हुई थीं.
ट्रैफिक नियमों के तहत हेलमेट की अनिवार्यता और दंड के प्रावधान
मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाने या उस पर सवार होने वाले हर व्यक्ति को, जिनकी उम्र चार साल से अधिक है, सार्वजनिक स्थानों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है. उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है और दोहराव होने पर लाइसेंस जब्ती या निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की भूमिका और आगे की योजना
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटना दर में कमी लाना है. इससे न केवल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.Categoriesन्यूज, योजना