UPS या NPS: 1 अप्रैल से कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। अब वे नई पेंशन स्कीम (NPS) या पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। सरकार ने यह बदलाव कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत 1 अप्रैल से करने का फैसला किया है। वर्तमान और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारियों को आवेदन के समय पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का चयन करना होगा, ताकि उनके जमा कोष का सही निवेश हो सके और उन्हें बेहतर रिटर्न प्राप्त हो। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की तर्ज पर काम करेगी।
अंशदान का पैटर्न
यूपीएस के तहत दो तरह के फंड बनाए जाएंगे—व्यक्तिगत जमा फंड और पूल जमा फंड। व्यक्तिगत जमा फंड में कर्मचारी और सरकार, दोनों 10-10% अंशदान करेंगे, जबकि पूल जमा फंड में सरकार अतिरिक्त 8.5% का अंशदान देगी।
निवेश के विकल्प
यूपीएस के तहत कर्मचारी अपने फंड को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं या जीवन-चक्र आधारित योजनाओं का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें तीन प्रकार के फंड होंगे—
- कंजर्वेटिव फंड: अधिकतम 25% निवेश इक्विटी में
- मॉडरेट फंड: अधिकतम 50% निवेश इक्विटी में
निकासी और विकल्प
यूपीएस के तहत कर्मचारी तीन साल पूरे होने के बाद अपने व्यक्तिगत कोष से 25% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। पूरी सेवा अवधि में अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति होगी। एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरण करने का भी विकल्प मिलेगा, लेकिन एक बार चयन करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाकर “NPS To UPS माइग्रेशन” विकल्प चुन सकते हैं। पीआरएएन और जन्मतिथि दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदन पूरा किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
पात्र कर्मचारी अपने कार्यालय (डीडीओ या पीएओ) में संबंधित फॉर्म (A1, A2, B2) जमा कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डीडीओ सेवा रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन करेगा और सीआरए ट्रांजैक्शन वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होगी