क्या आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस हर हाल में चालान नहीं काट सकती? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास ये 5 कानूनी अधिकार हैं, तो आप भी चालान से बच सकते हैं। जानिए वो खास नियम जिनसे आप खुद को गलत चालान और पुलिस की मनमानी से बचा सकते हैं
भारत में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही हर वाहन चालक को यह जानना भी जरूरी है कि किन परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं काट सकती। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जब चाहे तब चालान काट सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। चालान (Traffic Challan) से जुड़े कुछ नियम और ड्राइवर के अधिकार होते हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आपके हित में है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं कि सड़क पर वाहन चलाते समय किन स्थितियों में चालान नहीं काटा जा सकता।
ट्रैफिक चालान और उससे जुड़े कानूनों के बारे में सही जानकारी हर वाहन चालक के लिए जरूरी है। इससे न केवल आप गलत चालान से बच सकते हैं, बल्कि पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी अनियमितता का विरोध भी कर सकते हैं। डिजीलॉकर जैसे डिजिटल समाधान, पुलिस की यूनिफॉर्म की वैधता और एक दिन में एक बार चालान का नियम जैसे अधिकार आपको कानून की नजर में सुरक्षित रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सड़क पर हों, तो न सिर्फ नियमों का पालन करें, बल्कि अपने अधिकारों की जानकारी भी रखें।
ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती डंडा मारकर नहीं रोक सकती गाड़ी
ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी गाड़ी को डंडा मारकर रोके। खासकर टू व्हीलर (Two-Wheeler) पर सवार लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। डंडा मारने से वाहन असंतुलित हो सकता है और एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वह मॉर्डन टेक्नोलॉजी जैसे स्पीडोमीटर, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे।
बिना वर्दी के पुलिसकर्मी नहीं काट सकता चालान
अगर कोई पुलिस अधिकारी पूरी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो वह आपका चालान काटने का अधिकार नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर, अगर पुलिसकर्मी ने टोपी नहीं पहनी है, या वर्दी अधूरी है, तो ऐसे में उसका चालान काटना नियमों के खिलाफ होगा। चालान तभी वैध माना जाएगा जब उसे वर्दीधारी अधिकारी ने जारी किया हो।
एक दिन में दो बार चालान नहीं काटा जा सकता
कानून के मुताबिक, एक ही गाड़ी का एक दिन में एक बार ही चालान काटा जा सकता है। यानी अगर आपने सुबह एक नियम तोड़ा और चालान कट गया, तो उसी दिन फिर से उसी गाड़ी पर दोबारा चालान नहीं हो सकता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग (Rash Driving) करता है या नशे में वाहन चला रहा है, तो उस स्थिति में दोबारा चालान संभव है।
डिजीलॉकर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को पुलिस मना नहीं कर सकती
आज के डिजिटल युग में अगर आपके पास हार्ड कॉपी में वाहन के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के DIGILOCKER ऐप में उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स को भी वैध माना जाता है। यह ऐप केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित है और इसका उपयोग आरटीओ-RTO, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां कर सकती हैं। इसलिए अगर आपके दस्तावेज DIGILOCKER में सुरक्षित हैं, तो पुलिस को उसे स्वीकार करना ही होगा।
जानिए ड्राइवर के क्या-क्या अधिकार हैं
भारत में कानून केवल पुलिस को अधिकार नहीं देता, बल्कि आम नागरिकों यानी वाहन चालकों को भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन रोकने, जांच करने और चालान काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के दायरे में होनी चाहिए। किसी भी अवैध तरीके से की गई कार्रवाई के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ड्राइवर का यह अधिकार है कि अगर वह कानून के तहत कोई गलती नहीं कर रहा है, तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। साथ ही, चालान काटते समय पुलिस को उचित कारण और नियम बताने होते हैं।