EPFO Pension : नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident fund) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाताधारकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। इसी कड़ी में एक पेंशन सुविधा है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसके साथ ही ईपीएफओ कर्मचारियों को सात तरह की पेंशन सुविधा का लाभ भी देता है-
नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident fund) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जमा होता है, और उतनी ही राशि कंपनी भी देती है। कर्मचारी के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ (EPF) में जमा होता है। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्त होने पर लाभ मिलता है।
कर्मचारियों को इसी फंड (fund) में से रिटायरमेंट (retirement) के बाद हर माह पेंशन मिलती है। वे चाहे तो रिटायरमेंट के बाद एक साथ फंड भी निकाल सकते हैं और इमरजेंसी (emergency) में रिटायरमेंट से पहले ही कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा कर्मचारियों को पीएफ पर 7 तरह की पेंशन सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है।
ये पेंशन सुविधा-
रिटायरमेंट के बाद-
यह पेंशन सामान्य पेंशन है, तो पीएफ खाताधारक को रिटायरमेंट (retirement) के बाद दी जाती है।
माता-पिता को पेंशन-
पीएफ खाताधारक की मौत होने पर उस पर आश्रित माता-पिता को पेंशन (pension) मिलती है। पिता की मृत्यु के बाद माता को पेंशन मिलती है।
दिव्यांग पेंशन-
अगर कोई पीएफ खाताधारक सर्विस (pf account holder service) के दौरान दुर्घटना में विकलांग हो जाता है, तो उसे दिव्यांग पेंशन दी जाती है। इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
अर्ली पेंशन-
ऐसे पीएफ खाताधारक जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए अब भी समय बचा है। साथ ही वे किसी नॉन-ईपीएफ कंपनी से जुड़े हैं, तो वे अर्ली पेंशन (Pension) पाने के हकादार होते हैं। हालांकि, इस मामले में उन्हें रिटायरमेंट (retirement) के बाद मिलने वाली पेंशन से 4 प्रतिशत कम पेंशन मिलती है।