Income Tax Return Documents : इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले हर नागरिक को टैक्स का भुगतान करना होता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ही टैक्सपेयर्स इसकी तैयारी में जूट जाते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में कोई न कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छूट जाता है, जिसकी वजह से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। यदि आप ऐसी समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं तो ITR भरने से पहले यह जरूर जान लें कि किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्कता होती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। आयकर विभाग द्वारा आईटीआर भरने की तारीख को तय किया जाता है और इस निर्धारित तारीख से पहले-पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है।
टैक्स एक्सपर्ट्स ITR फाइल (ITR file) करने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। कई बार टैक्सपेयर्स समय से पहले ही आईटीआर फाइल तो कर देते हैं लेकिन सही और सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी न देने के कारण इनकम टैक्स नोटिस और विभाग की कार्रवाई तक का सामना करना पड़ जाता है।
अगर आप ऐसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कौन से इंपोर्टेंट डॉक्युमेंट्स (ITR Important Documents) की जरूरत पड़ती है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं ITR फाइल करने के जरूरी कागाजत के बारे में –
PAN और आधार
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए पैन (PAN) और आधार (Aadhar) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। यहां गौर करने वाली बता यह है कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। PAN से जहां आपके वित्तीय ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल मिल जाती है, वही आधार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी।
फॉर्म 16
नौकरीपेशा वालों के लिए फॉर्म 16 (Form 16) काफी अहम कागाजत होता है। फॉर्म 16 में टैक्सपेयर की सैलरी की विस्तार से जानकारी दी होती है। इसमें यह भी साफ किया होता है कि कंपनी ने कर्मचारी की सैलरी से कितना टीडीएस (TDS) काटा है।
फॉर्म 16 के पार्ट A में टीडीसी (TDC) की पूरी जानकारी होती है। पार्ट B में सैलरी ब्रेकअप और एग्जेम्प्शन की जानकारी होती है। कंपनियों के लिए 15 जून तक अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करना जरूरी होता है।
फॉर्म 26एएस और AIS
अब बारी आती है फॉर्म 26एएस (Form 26AS) की जिसे टैक्स पासबुक कहा जाता है। इसमें TDS, एडवान्स टैक्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की सम्पूर्ण जानकारी होती है। AIS में आपकी आय की पूरी जानकारी होती है।
इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, स्टॉक ट्रेडिंग आदि से होने वाली इनकम शामिल है। आपको आईटीआर फाइल (ITR file) करने से पहले फॉर्म 26एएस और एआईएस में दिए गए डेटा की जांच कर लेनी चाहिए।
बैंक खाते की ये जरूरी जानकारी –
आपके पास जितने बैंक अकाउंट्स (bank accounts) हैं, उनकी जानकारी आपके पास रिटर्न फाइलिंग से पहले होनी चाहिए। आपको रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट्स की सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट को देनी होगी।
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके ऐसे सेविंग्स अकाउंट (savings account) की जानकारी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो रिफंड का पैसा आने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है।
टैक्स में छूट पाने के लिए होना चाहिए ये सबूत –
यदि आपने सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी (Income Tax Section 80D) और सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन क्लेम करने की योजना बनाई है तो उसका आपके पास सबूत होना बेहद जरूरी है। ट्यूशन फीस की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। सेक्शन 80सी के तहत 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और टैक्स में बचत कर सकते हैं।
