New Excise Policy: हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया है. जो 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में भारी इजाफा किया गया है। देसी शराब की कीमत में 15 रुपये तक जबकि अंग्रेजी शराब की कीमत में प्रति बोतल 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
बीयर के दामों में 44 फीसदी तक का उछाल
बीयर पीने वालों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। पहले जो बोतल 110 रुपये में मिलती थी. अब उसकी कीमत 150 रुपये तक पहुंच गई है। 650 एमएल की बीयर, जो पहले 90 रुपये में आती थी. अब 130 रुपये में बिकेगी। स्ट्रॉन्ग बीयर की कीमत 130 से बढ़कर 160 रुपये हो गई है। यह बढ़ोतरी 23.1 फीसदी से ज्यादा की है. जबकि माइल्ड बीयर में 36 फीसदी तक इजाफा हुआ है।
देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी
देसी शराब की बोतल की कीमत भी अब 175 रुपये से बढ़कर 190 रुपये हो गई है। यानी अब देसी शराब पीना भी जेब पर भारी पड़ेगा।
अंग्रेजी शराब की नई रेट लिस्ट
प्रीमियम और डीलक्स वर्गों की शराब में भी अलग-अलग वर्गों के अनुसार कीमतें बढ़ाई गई हैं:
प्रीमियम वर्ग की शराब:
- सुपर प्रीमियम वर्ग: 3100 → 3150 रुपये (1.6% बढ़ोतरी)
- प्रीमियम-ए वर्ग: 1850 → 1900 रुपये (2.7 से 5% बढ़ोतरी)
- प्रीमियम-2 वर्ग: 1550 → 1600 रुपये (3.2 से 6% बढ़ोतरी)
डीलक्स श्रेणी की शराब:
- सुपर डीलक्स वर्ग: 875 → 920 रुपये (5.1 से 9.1% बढ़ोतरी)
- डीलक्स-1: 725 → 770 रुपये (6.2 से 14% बढ़ोतरी)
- डीलक्स-2: 675 → 720 रुपये (6.7 से 11.1% बढ़ोतरी)
- डीलक्स-3: 500 → 540 रुपये (8 से 20% तक बढ़ोतरी)
सरकार का राजस्व लक्ष्य भी बढ़ा
नई नीति के साथ हरियाणा सरकार ने राजस्व लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष सरकार का लक्ष्य 12,650 करोड़ रुपये था, जिसे अब 2025-26 के लिए 14,064 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 10.67 फीसदी मानी जा रही है।
गुरुकुल वाले गांवों में नहीं खुलेंगे शराब ठेके
नई आबकारी नीति के तहत उन गांवों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, जहां गुरुकुल संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही ठेकों को आबादी के अनुसार वितरित किया जाएगा:
- 500 से 5,000 की आबादी: 1 ठेका
- 5,000 से अधिक आबादी: 2 ठेके
लाइसेंस फीस भी आबादी के अनुसार तय की गई है:
- 501-1,000 की आबादी: 3 लाख रुपये
- 1,001-10,000 की आबादी: 6 लाख रुपये
- 10,000 से ऊपर: 9 लाख रुपये
हाइवे पर नहीं खुलेंगे ठेके
नई नीति के अनुसार नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब के ठेके नहीं लगाए जाएंगे। हाईवे से शराब ठेके की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। हालांकि यह नियम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर लागू नहीं होगा। वहीं 20,000 की आबादी से कम वाले क्षेत्रों में यह दूरी 220 मीटर तक घटाई जा सकती है।
कब से लागू होंगे नए दाम?
शराब की इन नई दरों को 12 जून 2025 से लागू किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को इन दामों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा संशोधित किया जाएगा।