Family Benefit Scheme: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 5,192 पात्र परिवारों को सहायता राशि जारी कर दी गई है. यह राहत उन परिवारों को दी गई है जिनके घर का कमाने वाला सदस्य अब जीवित नहीं है.
केंद्र सरकार से मिलती है 20 हजार रुपये की सहायता
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार उन परिवारों को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है. जिनका आश्रित सदस्य मृत्यु के कारण रोजगार नहीं कर पा रहा है. यह योजना अंत्योदय की भावना को मजबूत करती है. जिससे सबसे कमजोर वर्ग को समय पर सहायता मिल सके.
दो वर्षों से अटकी थी प्रक्रिया
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 14,805 परिवार पिछले दो वर्षों से इस योजना की राशि के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे. जांच में सामने आया कि 2022 में राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियाँ, खासकर यूज़ेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की गलत फॉर्मेटिंग, देरी का मुख्य कारण बनीं
आयोग के हस्तक्षेप से हुआ समाधान
जब यह मामला आयोग के संज्ञान में आया, तो उसने इसे प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार के साथ उठाया. परिणामस्वरूप फरवरी 2025 में पहली किश्त के रूप में सहायता राशि जारी की गई. यह दर्शाता है कि जब सरकारी संस्थाएँ उत्तरदायित्व के साथ कार्य करती हैं, तो आमजन को लाभ मिल सकता है.
शेष लाभार्थियों के लिए प्रयास जारी
प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग अभी भी बाकी बचे हुए लाभार्थियों को राहत दिलवाने के लिए सक्रिय है. उनका उद्देश्य है कि एक भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे और सभी को उनका अधिकार बिना देरी के प्राप्त हो सके.
अंत्योदय सिद्धांत के साथ जनहित में पहल
आयोग ने कहा कि वह महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांत को मूल आधार मानकर कार्य कर रहा है – यानी समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सबसे पहले सहायता मिले. यह पहल प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और संवेदनशीलता की मिसाल के रूप में देखी जा रही है.