UPI New Rule 2025: आजकल कैश की जगह डिजिटल पेमेंट ने ले ली है. छोटे से लेकर बड़े सभी लेन-देन अब लोग UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से कुछ ही सेकंड में कर रहे हैं. लेकिन इसी तेज़ी में कभी-कभी पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे काफी दिक्कत होती है.
NPCI ने पेश किया UPI का नया नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस समस्या को खत्म करने के लिए एक नया नियम लागू किया है. अब जब भी आप P2P (Peer to Peer) या P2PM (Peer to Peer Merchant) ट्रांजैक्शन करेंगे, तो रिसीवर का वही नाम आपको दिखेगा, जो बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) में दर्ज है.
नाम की गड़बड़ी से खत्म होगी पेमेंट की गलती
अब तक फोन में सेव नाम के आधार पर ट्रांजैक्शन होते थे. जिससे कई बार कंफ्यूजन और गलत ट्रांसफर हो जाते थे. लेकिन 30 जून 2025 से यह नियम सभी UPI ऐप्स पर लागू हो जाएगा. इससे पहले पेमेंट करने पर बैंक से वेरीफाइड नाम दिखेगा और गलती की संभावना बेहद कम हो जाएगी.
गलती से भेजे पैसे वापस कैसे पाएं?
अगर सावधानी के बावजूद पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए हैं, तो आप इन तरीकों से समाधान कर सकते हैं:
- सबसे पहले उसी व्यक्ति से संपर्क करें और गलती बताएं.
- अगर वह व्यक्ति पैसा वापस नहीं करता है, तो
- अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं.
- टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करें.
- NPCI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
बैंक और NPCI को शिकायत करने की प्रक्रिया
- UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) में भी हेल्प सेक्शन में जाकर समस्या दर्ज की जा सकती है.
- बैंक में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें और ट्रांजैक्शन डिटेल्स साझा करें.
- NPCI पोर्टल पर जाकर “Dispute Redressal” सेक्शन में ट्रांजैक्शन आईडी डालकर शिकायत दर्ज करें.