Tax on Gold Selling : इनकम टैक्स विभाग ने घर में सोना रखने सहित इसे खरीदने और बेचने के लिए भी कई तरह के नियम तय कर रखे हैं। अगर आपने घर में रखा सोना बेचा है तो आपको इस पर टैक्स (Income Tax on Selling Gold) देना होगा। इस पर कितना टैक्स देना होगा, आइये जानते हैं इस खबर में।
कई लोग पहनने के लिए सोना खरीदते हैं तो कई प्रोफिट के लिए सोने में निवेश करते हैं। कुछ समय तक अपने पास रखकर सोने के भाव तेज होने पर इसे बेच देते हैं। आयकर विभाग (income tax department) के नियमों के अनुसार सोना बेचने पर टैक्स चुकाना पड़ता है। बहुत से लोग इन नियमों से अनजान हैं।
अगर आपने भी सोना (Income Tax Gold selling rules) बेचा है तो इन नियमों को जरूर जान लें, नियमों का उल्लंघन करने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है।
गहने बेचने पर इतना लगेगा टैक्स-
सोने के गहने, बिस्कुट, कॉइन आदि बेचने पर दो तरह से टैक्स देना होता है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना होता है। दो साल बाद अपने पास रखकर सोना (Income Tax rules for Gold Selling) बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म केपिटल गेन के हिसाब से 12.5 फीसदी टैक्स (sona bechne par tax) देना होगा।
पहले यह 10 फीसदी होता था। जुलाई 2024 के बजट में इसे बढ़ाने की घोषणा की गई थी। बेचे गए सोने से आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक है तो यह मुनाफा टैक्स फ्री (tax free gold profit) होता है। पहले यह 10 फीसदी होता था। 23 जुलाई से इसे बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।
इस हिसाब से चुकाना होता है टैक्स-
सोना बेचने पर टैक्स (tax rules on gold selling) उससे होने वाले मुनाफे पर ही लगता है। सोना खरीदने के बाद दो साल के अंदर बेच देने पर इसके मुनाफे पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain) के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले यह 15 प्रतिशत होता था।
इसके अलावा हर साल के हिसाब से 4 फीसदी सेस भी लगेगा। यानी कुल 20.8 फीसद टैक्स (gold par tax) आपको देना होगा। अगर आप 1 लाख रुपये का सोना दो साल के अंदर 1,50000 हजार रुपये में बेचते हैं तो 50 हजार के मुनाफे पर टैक्स (gold tax rules) देना होगा।
सालभर की कमाई में जुड़ता है मुनाफा –
सोना बेचने से होने वाला मुनाफा विक्रेता की कुल सालाना कमाई का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद अगर आपकी कमाई सालाना इनकम टैक्स (income tax rules) के स्लैब में आती है तो उसी अनुसार टैक्स लगता है। इनकम टैक्स स्लैब नया या पुराना कोई भी चुना जा सकता है। सोना बेचने से हुए मुनाफे को सालाना कमाई में जोड़ने पर भी कुल कमाई जीरो टैक्स स्लैब (income tax slabs) में आती है तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ता।