EPF Pension Certificate: अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से PF के पैसे कटते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमानुसार, जो कर्मचारी 10 साल तक EPF में योगदान करता है, वह पेंशन का हकदार बन जाता है. लेकिन इसके लिए एक जरूरी दस्तावेज होता है – EPS पेंशन सर्टिफिकेट.
58 साल की उम्र के बाद भी मिलेगी पेंशन
EPFO के नियमों के अनुसार, पेंशन 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस उम्र के बाद भी नौकरी करता है तो वह पेंशन का पात्र रहता है. बशर्ते उसके पास EPS पेंशन सर्टिफिकेट हो.
EPS सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
EPS पेंशन सर्टिफिकेट नौकरी बदलने या बीच में ब्रेक लेने की स्थिति में पेंशन संबंधी अधिकारों को बनाए रखने का प्रमाण होता है. यह सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आपने पेंशन स्कीम में कितने वर्षों तक योगदान दिया है. यह दस्तावेज पेंशन क्लेम के लिए अनिवार्य होता है.
10 साल से कम नौकरी वालों के लिए भी जरूरी है स्कीम सर्टिफिकेट
अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम समय तक EPF में योगदान दिया है और वह नौकरी छोड़ देता है. तब भी वह स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए भविष्य में पेंशन योजना से दोबारा जुड़ सकता है. यह सर्टिफिकेट आपको आगे की नौकरी में पेंशन सेवा को कंटिन्यू करने में मदद करता है.
नौकरी बदलते समय EPS सर्टिफिकेट लेना क्यों जरूरी है?
जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो वह केवल EPF अकाउंट ट्रांसफर करवा लेता है, लेकिन EPS सर्टिफिकेट लेना भूल जाता है. इसका नुकसान यह होता है कि भविष्य में पेंशन क्लेम करते समय रिकॉर्ड पूरा न होने की स्थिति में दिक्कतें आती हैं. इसलिए हर कर्मचारी को चाहिए कि जॉब चेंज या ब्रेक के समय EPS सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करें.
अगर नई कंपनी EPF के दायरे में नहीं आती तो क्या करें?
अगर आप ऐसी कंपनी में काम करने लगते हैं जो EPF में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आप स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए अपना पेंशन रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं. भविष्य में किसी दूसरी EPF कंपनी में शामिल होने पर इस सर्टिफिकेट के जरिए पेंशन अकाउंट फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है.
पेंशन क्लेम के लिए EPS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर ‘Online Claims Member Account Transfer’ को चुनें.
- UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- ‘Online Services’ टैब में जाएं और CLAIM (Form 31, 19, 10C, 10D) पर क्लिक करें.
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, आधार नंबर, और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करें.
- Scheme Certificate (Form 10C) ऑप्शन चुनें.
- अपना पूरा पता दर्ज करें और बैंक संबंधित दस्तावेज अपलोड करें.
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.
किसके लिए यह सर्टिफिकेट ज्यादा जरूरी है?
- जो कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद भविष्य में फिर से काम करना चाहते हैं.
- जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक EPF में योगदान किया है.
- जो कर्मचारी अभी पेंशन नहीं ले रहे, लेकिन भविष्य में लेना चाहते हैं.
भविष्य की पेंशन सुरक्षा का अहम कदम
EPS पेंशन सर्टिफिकेट एक दीर्घकालिक निवेश की तरह है, जो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इसलिए EPF में योगदान करने वाले हर कर्मचारी को समय रहते यह सर्टिफिकेट अवश्य लेना चाहिए.