Tenant Rules: पुणे के कोंढवा इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर ने नियमों को दरकिनार करते हुए दो विदेशी नागरिकों को किराए पर फ्लैट दिया. लेकिन इसकी जानकारी पुलिस या विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) को नहीं दी गई. अब पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी है.
नाइजीरियाई महिलाओं को बिना दस्तावेज दिए गया फ्लैट
कोंढवा पुलिस के अनुसार भाग्यदोयनगर इलाके के एक 2BHK फ्लैट में दो नाइजीरियाई महिलाएं मई से रह रही थीं. ये महिलाएं अवैध रूप से भारत में रह रही थीं और फ्लैट मालिक ने उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से किराए पर जगह दी थी. ना तो कोई रेंट एग्रीमेंट किया गया था और ना ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ. इससे न सिर्फ कानून का उल्लंघन हुआ. बल्कि सुरक्षा में भी भारी चूक हुई.
FRO को मिली जानकारी, शुरू हुई जांच
पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक पाटनकर ने बताया कि FRO को सूचना मिली थी कि दो विदेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं. जांच के बाद पता चला कि फ्लैट मालिक और डीलर ने किसी भी प्रकार की कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की थी. लीज डीड, नोटरी या किरायेदार की जानकारी कुछ भी पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं थी.
कई बार दी गई चेतावनी, फिर भी नहीं मानी बात
पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर पहले भी मकान मालिकों और प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ बैठकें की थीं. उनसे कहा गया था कि सुरक्षा के लिए किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य है. हालांकि इसके बावजूद लापरवाही जारी रही. जिससे मजबूर होकर पुलिस को आखिरकार केस दर्ज करना पड़ा.
लोगों को किया जा रहा है जागरूक
कोंढवा पुलिस ने अब हाउसिंग सोसाइटियों, अपार्टमेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. इन बैनरों में किरायेदारों की जानकारी देने की आवश्यकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है. पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में कोई जानकारी न देने पर मकान मालिक और डीलर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का स्पष्ट संदेश
वरिष्ठ निरीक्षक पाटनकर ने चेतावनी दी, “मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंट्स को किरायेदारों की जानकारी साझा करनी होगी. ऐसा न करने पर FIR और आगे की कानूनी कार्रवाई तय है.”
यह मामला आने वाले दिनों में किरायेदारी से जुड़े नियमों को लेकर सख्ती का संकेत है.
