Pan Card Deactivate : भारत में पैन कार्ड (PAN Card) हर नागरिक की वित्तीय पहचान का प्रमुख जरिया है। चाहे वह आयकर रिटर्न भरना हो, बैंक खाता खोलना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या शेयर बाजार में निवेश करना हो, हर जगह पैन कार्ड की अनिवार्यता होती है। इसके माध्यम से सरकार व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का ट्रैक रखती है।
मृत्यु के बाद Pan Card कैंसिल करना क्यों जरूरी है
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (cancel) कराना बेहद जरूरी होता है। हालांकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेनदेन, और पहचान के गलत उपयोग जैसे जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। पैन कार्ड का गलत उपयोग मृतक के नाम से फर्जी वित्तीय गतिविधियों का रास्ता खोल सकता है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पैन कार्ड रद्द कराने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
- मृतक का मूल पैन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) की कॉपी
- पैन रद्द करने के लिए आवेदन पत्र
- कानूनी वारिस का पैन कार्ड और आधार कार्ड
- मृतक से संबंध दर्शाने वाले दस्तावेज (जैसे वसीयत, परिवार रजिस्टर आदि)
इन सभी दस्तावेजों को संबंधित आयकर कार्यालय (Income Tax Office) में प्रस्तुत किया जाना होता है।
पैन कार्ड कैसे करें कैंसिल (ऑफलाइन प्रक्रिया)
पैन कार्ड कैंसिल करने की प्रक्रिया ऑफलाइन भी की जा सकती है। इसके लिए कानूनी वारिस को एक आवेदन पत्र लिखना होता है जिसमें मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, पैन नंबर और कैंसिल करने का कारण उल्लेखित हो। साथ ही आवश्यक दस्तावेज अटैच करके आवेदन आयकर विभाग के AO (Assessing Officer) को जमा करना होता है।
क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया?
हालांकि फिलहाल ऑनलाइन प्रक्रिया सीमित है, लेकिन आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से कुछ प्रारंभिक सूचना अपलोड कर सकते हैं। अंतिम रूप से डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन और रद्द करने की प्रक्रिया अभी भी ऑफलाइन ही पूरी होती है। इसलिए सही तरीके से दस्तावेज जमा कराना महत्वपूर्ण है।
मौत के अलावा किन परिस्थितियों में पैन कार्ड कैंसिल करना जरूरी
पैन कार्ड केवल मृत्यु की स्थिति में ही नहीं, बल्कि कई और हालातों में रद्द (cancel) करना अनिवार्य हो सकता है:
- यदि व्यक्ति हमेशा के लिए भारत से बाहर जा रहा है, और भविष्य में किसी टैक्स संबंधी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है।
- अगर किसी को दो पैन कार्ड जारी हो गए हैं, तो एक को कैंसिल कराना जरूरी होता है।
- अगर पैन में कोई गलत जानकारी दर्ज हो गई है, तो नया पैन लेने के बाद पुराने को कैंसिल कराना होता है।
- अगर आयकर विभाग खुद पैन को निष्क्रिय कर देता है, तब भी उसकी आधिकारिक पुष्टि कराना आवश्यक है।
गलत पैन कार्ड से हो सकता है बड़ा नुकसान
अगर किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड मिल गए हैं और उसने एक को भी एक्टिव रखा, तो यह आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए पैन कार्ड से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेना आवश्यक है।
सरल भाषा में समझें क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया
मृत व्यक्ति के नाम से चालू पैन कार्ड, वित्तीय धोखाधड़ी और सरकारी योजनाओं में दुरुपयोग का बड़ा जरिया बन सकता है। अगर परिवार या वारिस पैन को कैंसिल नहीं कराते, तो बाद में ट्रांजैक्शन, संपत्ति विवाद या बैंकिंग मामलों में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
