Liquor Shop Closed: हरियाणा के सिरसा में 2 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिका के आम चुनावों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। नतीजतन, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
अधिसूचना के अनुसार, कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और मतदान 15 जून को होगा। यदि पुनर्मतदान नहीं होता तो वोटों की गिनती 30 जून को सुबह 11 बजे होगी।
इसलिए कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए 29 जून को मतदान से 48 घंटे पहले मतदान केंद्र पर ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		