Employees Gratuity : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए है… जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-
सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ भी इस योजना में शामिल कर दिए गए हैं। नए आदेश से कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि यदि सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में वापस लाया जा सके।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया।
डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास ने एक आदेश की घोषणा की है जो उन कर्मचारियों के लिए विकल्प प्रदान करता है जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत वापस लाया जा सके। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पेंशनभोगियों के बीच समानता स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, वे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के भी हकदार होंगे।
पहले यहां फंसा हुआ था पेंच-
अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन (family pension) मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अब सरकार ने यूपीएस (UPS) में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही ग्रेच्युटी का प्रावधान (Provision of gratuity) कर दिया है।
एनपीएस में था यह प्रावधान-
डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता (invalidity or disability) के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस (ops) के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है।
अब अधिक कर्मी यूपीएस में आएंगे-
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने NPS में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी शामिल करने के सरकारी आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और आवश्यक कदम बताया। पटेल के अनुसार, इससे कर्मचारियों की गलतफहमियां दूर होंगी और अधिक कर्मचारी NPS का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि अब उन्हें मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी (gratuity on retirement) का लाभ मिलेगा।