RBI New Rule : जब एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसे कट जाते हैं, तो यह एक आम समस्या है. इसी को ध्यान में रखते हुए, RBI ने ऐसे मामलों के लिए कड़े नियम बनाए हैं…. जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो चलिए आइए जान लेते है आज इस खबर में-
जब एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसे कट जाते हैं, तो यह एक आम समस्या है. इसी को ध्यान में रखते हुए, RBI ने ऐसे मामलों के लिए कड़े नियम बनाए हैं. अगर किसी का कोई मनी ट्रांजेक्शन फेल (transaction fail) हो जाता है, तो बैंक एक सीमित समय अवधि के भीतर रिफंड (refund) कर देता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI latest update) के सख्त नियमों के अनुसार, यदि किसी फेल ट्रांजेक्शन में ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं और बैंक तय समय-सीमा के भीतर उसे वापस नहीं करता है, तो बैंक को देरी के हर दिन के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम-
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ग्राहकों के असफल ट्रांजेक्शन पर लगने वाले टर्न अराउंड टाइम (TAT) और मुआवजे के बारे में निर्देश दिए गए थे. इसके तहत, यदि बैंक किसी फेल ट्रांजेक्शन में ग्राहक के डेबिट (debit) किए गए पैसे को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापस नहीं करता है, तो बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. यह नियम ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और बैंकों को अपनी सेवाओं में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करता है.
जुर्माना राशि कब मिलती है?
बैंक ट्रांजेक्शन (Bank Transaction) की प्रकृति यानी फेल हुए ट्रांजेक्शन के प्रकार के आधार पर जुर्माना देता है. बैंक जुर्माना तभी देगा, जब ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे कोई ऐसा कारण हो, जिस पर आपका कोई कंट्रोल (control) न हो. अगर आपको अपने ट्रांजेक्शन के रिवर्स होने का समय पता है, तो आप बैंक से संपर्क कर जुर्माना मांग सकते हैं.
किन स्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?
अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा.
अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए-
अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन (transaction) के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट (debit) को रिवर्स करना होगा, नहीं तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अगर PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल हो जाए-
जब PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS, या UPI के माध्यम से आपके खाते से पैसे कट जाएं लेकिन लाभार्थी के खाते में जमा न हों, तो RBI ने बैंकों को इसे T+1 दिन में ठीक करने का निर्देश दिया है. यदि बैंक इस समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो T+1 दिन के बाद प्रत्येक दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जब तक कि समस्या हल नहीं हो जाती.