Central govt pensioners : सरकार ने विशेष वर्ग में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरा अपडेट जारी किया है। सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों को अब एक्सट्रा पेंशन (extra pension rules) का लाभ दिया जाएगा। विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आइये जानते हैं इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
इस समय 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच सरकार ने अनेक केंद्रीय कर्मचारियों (central employees news) के लिए पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट (latest update on pension rules) जारी कर दिया है।
अब कर्मचारियों को पहले से मिल रही पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन का फायदा मिल सकेगा। इसे लेकर सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों व बैंकों को इस अतिरिक्त पेंशन (extra pension rules) का लाभ पात्र पेंशनर्स तक पहुंचाने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
यह कहा है अधिसूचना में-
केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) की ओर से पेंशन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार किसी रिटायर कर्मचारी (govt. decision for pensioners) की आयु 80 साल या उससे अधिक होती है तो उसे पहले से मिल रही पेंशन के अलावा एक्स्ट्रा पेंशन (estra pension rules) भी मिलेगी। यह भत्ते के रूप में सप्लीमेंट्री बेनेफिट्स के हिसाब से दी जाएगी, इसे अनुकंपा लाभ (compassionate allowance) भी कहा जाता है।
इस दिन से मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ –
सरकार का मकसद है कि इन अतिरिक्त भत्तों का लाभ पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन (new pension notification) के अनुसार 80 साल की आयु वाले पेंशनभोगी जिस माह में 80 साल (compassionate allowance age) के हो जाएंगे, उस माह की पहली तारीख से ही अतिरिक्त पेंशन (govt extra pension rules) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इन पेंशनभोगियों को पहले से मिल रही मूल पेंशन (pension hike) में 20 फीसदी की बढ़ोतरी के रूप में यह राशि दी जाएगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत-
केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees news) को बड़ी राहत दी है। नियम के अनुसार 80 से 85 साल की उम्र के पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension for pensioners) दी जाएगी। यह बेसिक पेंशन के अनुसार होगी।
इस नियम के अनुसार 10 हजार रुपये पेंशन मिल रही है तो ऐसे पेंशनर्स को 2 हजार रुपये अनुकंपा भत्ते या अतिरिक्त पेंशन (additional pension rules) के रूप में एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस हिसाब से कुल पेंशन (pension hike) 12000 रुपये हो जाएगी।
हर 5 साल बाद 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी –
इसी प्रकार जैसे ही 5 साल और आयु में बढ़ौतरी होती है तो पेंशनर्स (center govt pension rules) को 10 प्रतिशत का लाभ और मिलने लगेगा। 85 से 90 साल के पेंशनर्स (Additional Pension) को 10 प्रतिशत और बढ़ाकर लाभ मिलेगा यानी उन्हें 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (new pension rules) मिलेगी।
100 साल की आयु के बाद इतना मिलेगा लाभ –
इस हिसाब से 90 से 95 साल तक के पेंशनर्स (news for pensioners) को 40 प्रतिशत व 95 से 100 साल के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 100 साल की एज को पार कर चुके पेंशनर्स (central pensioners update) को सुपर सीनियर पेंशनर मानते हुए उसे बेसिक पेंशन की 100 प्रतिशत राशि अतिरिक्त पेंशन (pension rules for central govt pensioners) के रूप में दी जाएगी।
यह पेंशन नियम होगा लागू –
सरकार की ओर से केंद्रीय पेंशनर्स (central govt pensioners) को सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन)नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम (rules of pensioners) 6 और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के तहत बेसिक पेंशन (basic pension rules) के अलावा अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। DoPPW ने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इन नियमों (DoPPW pension rules) का पालन करने के निर्देश दिए हैं।