Retirement Age New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई दिनों की बहस के बाद यह क्लियर हो पाया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु (Retirement age latest update) को बढ़ाया जाएगा या नहीं। इस पर अब सरकार का लिखित जवाब आने के बार हर कंफ्यूजन दूर हो गई है। आइये जानते हैं इस अपडेट के बारे में।
केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर अक्सर हो-हल्ला होता ही रहता है। यह मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ था। अब इस पर सरकार ने अपना रुख क्लियर करते हुए लिखित में जवाब (govt reply on retirement age) दिया है।
सरकार ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाया जाएगा या नहीं। इस जवाब के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central employees retirement age rules) का सेवानिवृत्ति आयु को लेकर बना संशय दूर होने के साथ ही तमाम तरह की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है।
रिटायरमेंट एज को लेकर पूछे गए थे सवाल –
वैसे तो आमतौर पर 58 साल की उम्र में हर कर्मचारी रिटायर (Retirement age centre govt rule) हो जाता है, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व पदों के अनुसार इस उम्र में थोड़ा अंतर भी हो जाता है। इस मुद्दे पर अब सरकार ने लिखित जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से सरकार से रिटायरमेंट एज (Centre govt employee Retirement age) को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया है।
जानिये क्या है सरकार का जवाब-
रिटायरमेंट एज (Retirement age new update) में किसी तरह के बदलाव को लेकर सरकार ने सिरे से मना कर दिया है। रिटायरमेंट एज (Retirement age before time) को घटाने या बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों में कंफ्यूजन थी। इसी को लेकर एक सांसद की ओर से सरकार से सवाल करके इस बारे में पूछा गया था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार न तो रिटायरमेंट एज (govt employees retirement age) बढ़ाएगी और न घटाएगी और न ही कोई फ्लेक्सिबिलिटी का नियम तय करेगी। रिटायरमेंट को लेकर पहले से जो नियम तय हैं, वही लागू रहेंगे। इस बारे में सरकार की कोई योजना भी नहीं है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर विचार किया जा रहा है।
अर्ली रिटायरमेंट का नियम पहले से तय-
सरकार के सामने ये सवाल भी उठाए गए थे कि कोई कर्मचारी फिलहाल तय की गई आयु से पहले यानी अर्ली रिटायरमेंट या बाद में रिटायरमेंट (Centre govt employee Retirement age) लेना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा है। क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए पहले से ही सभी तरह के नियम तय हैं। वे उसी अनुसार सेवानिवृत्ति (employee Retirement age) ले सकते हैं। समय से पहले कर्मचारी रिटायरमेंट लेना चाहे तो वह इन नियमों के अनुसार ले सकता है।
सरकार ने कर रखा है ये प्रावधान –
समय से पहले कोई कर्मचारी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वह तय किए गए VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ते योजना (Voluntary Retirement Scheme) के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट ले सकता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री की ओर से ये जवाब राज्यसभा में एक सांसद की ओर से सवाल किए जाने पर लिखित में दिया गया है।
सर्विस रूल्स में यह है प्रावधान –
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 (All India Services Rules, 1958) के अनुसार कोई भी कर्मचारी रिटायमेंट ले सकता है। इनके अलावा सरकार की ओर से कोई नियम लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी अपने परिवार को समय देने, नया बिजनेस शुरू करने, सेहत खराब रहने सहित अन्य कारणों के चलते समय से पहले रिटायरमेंट (Early Retirement) ले सकता है।