Bank Collapse Rules : बैंक खातों में लोग अपनी पूंजी को जमा रखते हैं। इस पूंजी का बैंक डूब जाने की स्थिति में क्या होगा, इस बारे में अधिकतर लोग अनजान हैं। सरकार ने इसे लेकर अब नए नियम (bank collapse insurance rule) तय कर दिए हैं। अगर बैंक डूबने की नौबत आती है तो ग्राहक को इन्हीं नियमों के अनुसार रुपये वापस किए जाते हैं। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में।
आजकल पैसों को जमा रखने के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बैंक खाता होना जरूरी है। इसी कारण लोग एक या अनेक खाते भी रखते हैं। इन खातों में कई बार लाखों की रकम भी जमा होती है। अधिकतर लोग खाते में जमा (cash deposit rules) रकम को पूरी तरह सुरक्षित समझते हैं, लेकिन इस बात से अनजान होते हैं कि बैंक डूबने की स्थिति में ये पैसे उन्हें मिलेंगे या नहीं। सरकार ने इसे लेकर नए नियम (bank bankrupt rules) बनाए हैं, चलिये खबर में जान लेते हैं इससे जुडे़ खास नियमों को।
कई बैंकों में हैं खाते तो यह है नियम-
अगर आपके पैसे अलग अलग बैंकों में जमा हैं तो अधिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि एक साथ कई बैंक (bank bankrupt insurance) डूबने का खतरा नहीं होता। बैंक डूबने की स्थिति में 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित होती है। इससे ऊपर की रकम बैंक डूबने पर नहीं दी जाती। अगर खाते में इससे कम रकम है तो वह पूरी मिल जाती है। इसलिए एक से अधिक बैंकों (bank news) में खाते होंगे तो चांस यही होते हैं कि उनमें रकम 5 लाख से कम ही जमा होगी। ऐसे में आपके सभी पैसे सुरक्षित रहते हैं। एक बैंक खाता होने पर ग्राहक उसी में सारी पूंजी जमा रखता है और कई बार राशि 5 लाख से ऊपर चली जाती है, ऐसे में बैंक (insurance on bank bankrupt) डूबा तो उसकी 5 लाख से ऊपर के पैसे डूब जाते हैं।
एफडी व बैंक खाते में जमा रकम को लेकर नियम-
अगर एक ही बैंक (bank deposit Guarantee) की किसी शाखा में आपकी एफडी भी है और खाते में भी पैसे जमा हैं, तो भी बैंक डूबने पर दोनों को मिलाकर 5 लाख तक की राशि ही वापस मिलेगी। बैंक डूबने की स्थिति में सरकार व आरबीआई के नियम (RBI rules in bankrupt) के अनुसार किसी बैंक में खुलवाए गए सभी खातों को एक मान लिया जाता है। इसलिए कई लोग अलग बैंक में खाता रखते हैं और किसी अन्य बैंक में एफडी कराते हैं।
ऐसे सुरक्षित रहती है 5 लाख तक की रकम-
वैसे तो एक साथ कई बैंक डूबने (govt rules on bank collapse) के चांस नहीं होते, लेकिन किसी स्थिति में ऐसा होता भी है तो आपको दोनों बैंकों से 5 लाख तक की राशि वापस मिल सकती है। सरकार व आरबीआई (RBI latest news) के नियम के अनुसार अगर कोई बैंक (bank account holder’s rights) डूब जाता है या बंद हो जाता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की ओर से ग्राहक को 5 लाख तक की रकम बीमा के तौर पर लौटा दी जाती है।
पहले इतने रुपये मिलते थे वापस-
कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो भी ग्राहक के बैंक खाते में जमा 5 लाख रुपये सुरक्षित माने जाएंगे। इससे ज्यादा रकम ग्राहक को वापस नहीं मिलती। बता दें कि अब डिपॉजिट बीमा कवर की राशि (deposit insurance cover) 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। बैंक डूबने की स्थिति में आप क्लेम (insurance claim in bank collapse) करते हैं तो यह पैसा 3 माह के अंदर मिल जाता है।