Property Nominee Rules – अगर आपने अपने किसी उत्तराधिकारी (जैसे परिवार का सदस्य) को नॉमिनी बनाया है, तो उसे आपकी संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है. लेकिन, यदि नॉमिनी आपका कोई दोस्त या परिचित है, तो उसे केवल आपके पैसे निकालने का अधिकार होगा, वह संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा. यहां समझिए नॉमिनी और उत्तराधिकारी का फर्क जो अक्सर लोग नहीं समझते-
अगर आप बैंक अकाउंट, कोई स्कीम या पॉलिसी लेते हैं, तो आपको नॉमिनी का विवरण देना होता है. नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे आपकी अनुपस्थिति में उन संपत्तियों से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है. हालांकि, यह ज़रूरी नहीं कि नॉमिनी ही आपकी संपत्ति का हकदार हो. उत्तराधिकारी (आपके कानूनी वारिस) ही आपकी संपत्ति के असली हकदार होते हैं. नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी के तौर पर काम करता है.
अगर आपने अपने किसी उत्तराधिकारी (जैसे परिवार का सदस्य) को नॉमिनी बनाया है, तो उसे आपकी संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है. लेकिन, यदि नॉमिनी आपका कोई दोस्त या परिचित है, तो उसे केवल आपके पैसे निकालने का अधिकार होगा, वह संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा. यहां समझिए नॉमिनी और उत्तराधिकारी का फर्क जो अक्सर लोग नहीं समझते.
कौन होता है उत्तराधिकारी-
उत्तराधिकारी वास्तव में वो होता है जिसका नाम संपत्ति के वास्तविक स्वामी द्वारा कानूनी वसीयत में लिखा जाता है या उत्तराधिकार कानून के हिसाब से उसका संपत्ति पर अधिकार हो. अगर आपका नॉमिनी उन उत्तराधिकारियों में से एक है तो वो प्रॉपर्टी या पैसों के बंटवारे का एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद इच्छित नॉमिनी ही आपकी पूरी संपत्ति का मालिक हो, तो वसीयत में स्पष्ट रूप से उसके नाम का उल्लेख होना जरूरी है. (Who is the successor)
क्लास-1 और क्लास-2 उत्तराधिकारी-
रकम को पाने का अधिकार सबसे पहले क्लास-1 उत्तराधिकारियों को होता है. उनमें ये पैसे बराबर बांटे जाने चाहिए. लेकिन अगर क्लास-1 उत्तराधिकारियों में से कोई नहीं है, तो क्लास-2 उत्तराधिकारियों में बंटवारा किया जाता है. पुत्र, पुत्री, विधवा पत्नी, मां क्लास-1 उत्तराधिकारी में आते हैं और पिता, पुत्र व पुत्री की संतान, भाई, बहन, भाई व बहन की संतान क्लास-2 में आते हैं. अगर किसी व्यक्ति के पास क्लास-1 या क्लास-2 का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो दूर का कोई रिश्तेदार जो मृतक से खून से जुड़ा हो, वह उत्तराधिकारी बन सकता है.
कौन होता है नॉमिनी-
अपनी संपत्ति या पॉलिसी के लिए नॉमिनी नियुक्त करना महत्वपूर्ण है. नॉमिनी (Nominee) आपके निधन के बाद संपत्ति का संरक्षक होता है, जिसे संपत्ति या पॉलिसी के पैसों का दावा करने का अधिकार मिलता है. हालांकि, सिर्फ नॉमिनी होने से उसे मालिकाना हक नहीं मिल जाता. यदि नॉमिनी आपका उत्तराधिकारी है, तो उसे संपत्ति में से हिस्सा मिल सकता है, लेकिन यह अन्य उत्तराधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा. (Who is a nominee)
अगर नॉमिनी कोई बाहरी व्यक्ति या दोस्त है तो वो उस पैसे को निकालकर उत्तराधिकारियों को सौंपेगा. ऐसे में उस राशि या प्रॉपर्टी (property) के हिस्से सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटेंगे. कोई दोस्त या बाहरी व्यक्ति जो नॉमिनी है, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी का हकदार तभी बन सकता है, जब वसीयत (Will) में स्पष्ट रूप से उसके नाम का उल्लेख हो.