Central Government Employees Leave : केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। दरअसल अब कर्मचारी निजी कारणों से एक सप्ताह के बजाय इतने दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यह नियमावली केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों पर लागू होती है… आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल-
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! अब वे निजी कारणों से एक सप्ताह के बजाय पूरे एक महीने (30 दिन) की छुट्टी ले सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया है। यह नई सुविधा बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कामों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
यह सुविधा केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के तहत दी जाती है, जो 1 जून 1972 से चली आ रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया।
60 दिन की छुट्टी मिलती है सरकारी कर्मचारियों को-
यह नियमावली केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों पर लागू होती है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के सदस्यों पर नहीं। उनके लिए अपने अलग नियम हैं. इन नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और दो प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) मिलते हैं।
7 तरह की मिलती हैं छुट्टी-
इन सभी छुट्टियों का इस्तेमाल कर्मचारी निजी कारणों से कर सकते हैं, जैसे कि माता-पिता की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें। इसके अलावा कर्मचारियों को Maternity Leave, पितृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave), अध्ययन अवकाश, विशेष विकलांगता अवकाश, अस्पताल अवकाश, विभागीय अवकाश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जातीं विशेष लीव-
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर साल जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के लीव अकाउंट (leave account of employees) में छुट्टियों का अग्रिम क्रेडिट (credit) किया जाए। जब कर्मचारी छुट्टी लेते हैं तो वह उसी खाते से कट जाती है। हालांकि, कुछ विशेष प्रकार की छुट्टियां-जैसे विशेष आकस्मिक अवकाश या मुआवजे की छुट्टियां, सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जातीं।
समय-समय पर छुट्टी को लेकर आता है अपडेट-
सरकार कर्मचारियों की छुट्टियों के लिए समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करती है। इनमें आकस्मिक छुट्टी, प्रतिबंधित छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, और मुआवजा छुट्टी (compensated leave) शामिल हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों (employees) को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से छुट्टी मिल सके और उनकी सामान्य छुट्टियों पर कोई बुरा असर न पड़े।