7th Pay Commission Leave Rules : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में बताने जा रहे है… सरकार की ओर से जारी एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें क अब केंद्रीय कर्मचारी इतने दिन की छुट्टी ले सकते है-
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी, भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में तो अक्सर आपने सुना होगा. लेकिन आज हम अपनी इस खबर में बात कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में. हम आपको बताएंगे केंद्रीय कर्मचारियों को किन-किन कोटों में छुट्टियां मिलती हैं और उनकी पूरी डिटेल क्या है-
किस नियम के तहत मिलता है अवकाश-
केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम, 1972 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं. हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपनी 30 दिनों की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) का उपयोग बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए कर सकते हैं. यह प्रावधान कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक दायित्वों को भी निभा सकें.
कितनी छुट्टियां ले सकते हैं कर्मचारी-
केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) मिलती है, जिसका उपयोग वे निजी कामों जैसे परिवार या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, यात्रा आदि के लिए कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रतिवर्ष 20 दिन की अर्ध-वेतन छुट्टी (Half-Pay Leave) भी मिलती है. इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को आधा वेतन मिलता है और इसे चिकित्सा या अन्य विशेष कारणों से लिया जा सकता है.
आकस्मिक छुट्टी (casual leave) में हर साल 8 दिन की छुट्टी दी जाती है. यह छोटी अवधि की छुट्टी होती है जो आपात स्थिति के लिए ली जा सकती है. इसके अलावा प्रतिबंधित अवकाश में कर्मचारियों को 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश मिलता है. यह छुट्टी कर्मचारी अपनी पसंद के त्योहारों या धार्मिक अवसरों के लिए चुन सकते हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी (weekly leave of employees) तो होती ही है.
अन्य विशेष छुट्टियां-
केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य छुट्टियों के अतिरिक्त कुछ विशेष अवकाश भी मिलते हैं. ये छुट्टियां चिकित्सा अवकाश, पितृत्व/मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश और अध्ययन अवकाश जैसी विशेष ज़रूरतों के लिए उपलब्ध होती हैं. ये कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं (business needs) को पूरा करने में सहायता करती हैं.