Home Contruction Rules : आजकल शहरों में बहुत से लोग घर-मकान में ही दुकान व ऑफिस आदि बना लेते हैं। अपने आवासीय प्लॉटों पर लोग नियमों को जाने बिना ही कई तरह का निर्माण कर लेते हैं। आवासीय प्लॉटों पर मकान व दुकान बनाने के इन्हीं नियमों (UP Home Contruction Rules) में अब उत्तर प्रदेश में बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने इन नए नियमों को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में खबर में।
) उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार ने भवनों के निर्माण (Home Contruction new Rules) को लेकर लंबे समय से चली आ रही कई समस्याओं व चुनौतियों को खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में घर और दुकान बनाने के नियमों में उत्तर प्रदेश सरकार (UP govt) ने फेरबदल किया है। योगी सरकार ने इन नए नियमों को मंजूरी भी दे दी है। भवन निर्माण को लेकर यूपी (UP latest news) में बदले गए इन नियमों का असर लोगों के रहने व जीवन स्तर पर साफ रूप से देखने को मिलेगा।
आवासीय प्लॉट का हो सकेगा कॉमर्शियल यूज-
अब उत्तर प्रदेश में आवासीय प्लॉटों का कमर्शियल यूज (Commercial plot rules) हो सकेगा। यूपी की योगी सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी है। नए नियमों के अनुसार अब लोग अपने आवासीय प्लॉट (residential plot rules) पर मकान के व दुकान या कार्यालय बना सकेंगे। इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीएम योगी (CM yogi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। अब लोग आसानी से एक निर्धारित आकार वाले आवासीय प्लॉट का कॉमर्शियल यूज भी कर सकेंगे।
विकास प्राधिकरण में करवाना होगा रजिस्ट्रेशन –
अब बिना नक्शा पास कराए ही मकान व दुकान बनाए (house construction rules in UP) जा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक का व्यावसायिक प्लॉट हो। इतने साइज के ये प्लॉट हैं तो निर्माण के लिए इनके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन (property registration rules) करवाना होगा।
फैसले की हो रही सराहना –
यूपी सरकार (UP govt news) के इस फैसले की सराहना की जा रही है, क्योंकि अब लोगों को नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और इस काम में कोई धांधलीबाजी की भी संभावना नहीं रहेगी।
मकान व दुकान साथ साथ बनाने का नियम-
यूपी सरकार ने अब पुराने नियमों में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Development Authority) भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’ के अनुसार किए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी का आवासीय प्लॉट है तो वह मकान के साथ दुकान और कार्यालय (shop office construction rules in UP) बना सकते हैं। कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान या कार्यालय बनाया जा सकता है।
ऊंची बिल्डिंग बनाने वालों के लिए नियम-
अब घर दुकान बनाने के नए नियमों के अनुसार ऊंची बिल्डिंग (high building rules in UP) बनाने लिए FAR की लिमिट खत्म कर दी गई है। कुल मिलाकर भवन निर्माण के नियमों को आसान बना दिया गया है। नए नियमों के अनुसार 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए अब कोई FAR (floor area ratio) की लिमिट नहीं होगी।
छोटे प्लॉट्स के लिए भी FAR बढ़ा दिया गया है। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाने की अब अनुमति है। 3 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन (UP property rules) का कोई मालिक है तो वह उस भूमि पर अस्पताल और शॉपिंग मॉल बना सकता है।
