UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर बनाने के लिए नक्शा पास करने की जरूरत नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से इसको लेकर नया नियम बना दिया गया है। पहले लोगों को नक्शा पास करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते थे, अब नक्शा पास करवाने की अनिवार्यता को ही हटा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों लोगों को राहत दी है। भवन निर्माण से जुड़े एक नियम (UP latest news) में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिल्डिंग बायलॉज पॉलिसी 2025 (Building Bylaws Policy 2025) को हरी झंडी दे दी गई है। यह प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए तोहफे जैसा है।
भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी से मिलेगी मुक्ति
लोगों को अपने भवन निर्माण के लिए नक्शा पास (UP map pass rules) कराने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था। साथ में इससे भ्रष्टाचार का भी अंदेशा रहता था। अब लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी।
प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास (house construction rules) करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार (UP govt) ने आवासीय मकान में दुकान या छोटे ऑफिस बनाने की भी छूट दी है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
हाउसिंग फॉर ऑल नीति को दिया गया बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज पॉलिसी 2025 को कई लोगों ने चिंता की रेखाओं से देखा था। लोगों ने माना कि इससे अवैध निर्माण (UP house making rules) को बढ़ावा मिल सकता है।
परंतु सरकार को भरोसा है कि आर्किटेक्ट के नक्शा और साइट निरीक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित है। इससे हाउसिंग (UP house making rules) फॉर ऑल और आत्मनिर्भरता के लक्षण को और ज्यादा गति मिलेगी। मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायी अपने घर और कारोबार को एक साथ चला सकेंगे।
घर के अंदर खोली जा सकेंगीं दुकान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट से की इस नीति से रियल एस्टेट सेक्टर (UP real estate) को नई जान मिलेगी। टियर दो और टियर 3 के शहरों में व्यवसायी और वाणिज्य के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घर बनाने के बाद दुकान के लिए अलग से जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
शहरी क्षेत्र में इससे जगह का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाउस निर्माण (house construction rules) की गुणवत्ता उसकी सुरक्षा के लिए नियम पहले की तरह सख्त रहेंगे और प्राधिकरण इसकी समय-समय पर जांच भी करता रहेगा।
कितने फिट तक नहीं पास कराना होगा नक्शा 
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (CM yogi) सरकार की ओर से गुरुवार को एक नीति पास की गई है। इसके अनुसार 1000 वर्ग फीट तक के प्लाट पर केवल रजिस्ट्रेशन (property registration rules) ही करना होगा और 1000 से 5000 वर्ग फीट तक के प्लाट के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाणित नक्शा (Architect’s certified house map) ही काफी होगा।
पहले स्वीकृति के लिए लंबी प्रक्रिया होती थी, जिसमें लोगों की फीस भी लगती थी। छोटे प्लाट मालिकों के लिए यह बड़ा सिर दर्द था। समय के साथ-साथ पैसे का भी खर्च होता था। अब यह पैसा बच जाएगा।
मकान में दुकान (UP shoap rules) की सुविधा से लोगों के घर से ही किराना स्टोर और छोटे ऑफिस चल सकेंगे। छोटे व्यापारी और कारोबारी के लिए यह नीति बहुत फायदेमंद साबित होगी।

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		