GST 2.0 Update: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसका फायदा आम नागरिकों से लेकर छोटे-बड़े उद्यमियों को मिलेगा। अब जीएसटी के सिर्फ़ दो स्लैब होंगे। 18 और 5 प्रतिशत के स्लैब बनाए गए हैं। यानी अब वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी नहीं देना होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद सीमेंट पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। नया जीएसटी स्लैब नवरात्रि यानी 22 सितंबर से लागू होगा। इससे ज़मीन, मकान और दुकान की दरों में नरमी आएगी। निर्माण लागत में कमी के साथ-साथ ग्राहकों और रियल एस्टेट उद्योग को बंपर लाभ मिलेगा।
सीमेंट पर जीएसटी कम किया गया
बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद घोषणा की गई कि सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। कर में कटौती से आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं पर लागत का दबाव कम होने की उम्मीद है।
सबसे बड़ी बात ये है कि मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। अब ग्रेनाइट ब्लॉक पर 12% की बजाय सिर्फ़ 5% GST लगेगा। सैंड-लाइम ईंट और पत्थर से जुड़े काम पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। घर बनाना और खरीदना सस्ता हो जाएगा।
रियल एस्टेट से जुड़े उद्योगों को बड़ी राहत मिली।
राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के अध्यक्ष जी हरि बाबू के अनुसार, रियल एस्टेट से जुड़े उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। यह कर प्रणाली को सरल और संतुलित बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम करेगा।
पीएम मोदी और वित्त मंत्री की यह स्पष्ट ज़िम्मेदारी जीडीपी को प्रभावित करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से रियल एस्टेट और उससे जुड़े उद्योगों को भी बड़ी राहत मिली है।
