अगर आपका कोई पुराना ट्रैफ़िक चालान या कोई छोटा-मोटा मामला लंबित है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) शनिवार, 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इसी तरह, महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी मुंबई और अन्य शहरों में लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के छोटे-मोटे मामलों को जल्द से जल्द और शांतिपूर्वक सुलझाना है।
दिल्ली में लोक अदालत कहाँ आयोजित होगी?

दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत चलेगी। यह न केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में, बल्कि सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और स्थायी लोक अदालतों में भी आयोजित होगी। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो वर्षों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ मामलों का तुरंत निपटारा हो जाता है और कई बार कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
कौन से मामले सुलझाए जा सकते हैं
यह राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्य रूप से ट्रैफ़िक पुलिस चालानों पर केंद्रित है। 31 मई 2025 तक के कंपाउंडेबल चालान या नोटिस इस लोक अदालत में शामिल किए जाएँगे। आप traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाकर अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन में कुल 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल 1.8 लाख चालान निपटाने का लक्ष्य है। आपकी चालान पर्ची पर ही कोर्ट परिसर, कोर्ट नंबर और समय लिखा होगा।
चालान में कितनी छूट मिल सकती है?

लोक अदालत में ट्रैफ़िक चालान पर भारी छूट पाई जा सकती है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि चालान राशि पर 30% से 75% तक की छूट मिलना आम बात है। यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं है; बल्कि छूट की राशि न्यायाधीश के विवेक और मामले के प्रकार पर निर्भर करती है। लोक अदालत का माहौल आम अदालतों जैसा नहीं होता।
यहाँ, अधिकारी और वकील मिलकर मामले को सुलझाने पर ज़ोर देते हैं। आपको बस अपनी चालान पर्ची या केस के कागज़ात लेकर अदालत जाना है, और अधिकारी आपके मामले को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और तुरंत समाधान का प्रस्ताव देंगे। निर्धारित राशि का भुगतान करते ही आपका मामला समाप्त हो जाएगा। यह आपके पुराने ट्रैफ़िक चालान से छुटकारा पाने और भविष्य में किसी भी कानूनी झंझट से बचने का एक शानदार अवसर है। इस अवसर को हाथ से न जाने दें।