EPFO अपडेट: किसी भी कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड एक महत्वपूर्ण राशि होती है। यह एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम भी है, जो बुढ़ापे में बड़ी भूमिका निभाती है। अब सरकार भी इस फंड से कई अन्य लाभ देती है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पीएफ खाते में योगदान करते हैं। पीएफ खाता ईपीएफओ के तहत काम करता है।
यह योजना वेतनभोगी कर्मचारी के भविष्य में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सरकार हर साल पीएफ खाते पर ब्याज भी देती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी कारणवश पति-पत्नी के बीच तलाक हो जाता है, तो पीएफ की रकम किसे मिलेगी? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भविष्य निधि का पैसा किसे दिया जाएगा? यह सब आप विस्तार से जान सकते हैं।
तलाक के बाद पीएफ का पैसा किसे मिलेगा?
पति-पत्नी के बीच तलाक के बाद पीएफ का पैसा किसे मिलेगा? अगर किसी कर्मचारी ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया है और उसका तलाक हो जाता है, उसके कोई संतान नहीं है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पीएफ का पैसा उसके आश्रित माता-पिता को मिलेगा। यानी नॉमिनी का पहला हक होता है। ऐसी स्थिति में पीएफ का पैसा माता-पिता को देने का नियम है। कई कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाते हैं।
शादी के बाद किसे नॉमिनी बनाएं?
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, पुरुष कर्मचारी के लिए पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, मृतक बेटे की पत्नी और बच्चे परिवार माने जाते हैं। महिला कर्मचारी के लिए पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, ससुर, मृतक बेटे की पत्नी और बच्चे परिवार माने जाते हैं।
ऐसी स्थिति में, केवल नॉमिनी को ही पीएफ राशि का लाभ मिल सकता है। शादी के बाद, गैर-पारिवारिक व्यक्ति का नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाता है। अगर कोई कर्मचारी किसी दोस्त या रिश्तेदार को नॉमिनी बनाता है, तो शादी के बाद उनका नाम स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
पीएफ कर्मचारी को कितना ब्याज मिला?
केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों को पीएफ पर ब्याज देने की घोषणा करती रही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दिया था। यह राशि कुल पीएफ राशि के हिसाब से प्रदान की जाती है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। पीएफ खाते में कितनी राशि है? आप उमंग ऐप के ज़रिए आसानी से चेक कर सकते हैं।