ट्रेन टिकट ओटीपी- रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। दलालों पर नकेल कसने के लिए रेल मंत्रालय ने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के ओटीपी के जरिए ही टिकट बुक करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह नियम दिवाली और छठ पूजा के बाद ही लागू होगा।
इसका मतलब यह है कि यात्री इस त्योहारी सीजन में इस नियम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ओटीपी की शर्त 1 दिसंबर या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी।
टिकट बुकिंग ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान (दिनांक और समय) से दो महीने पहले शुरू होती है। बुकिंग शुरू होने के कुछ ही सेकंड में, ट्रेन की सभी सीटें बुक हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है और जगह नहीं बचती। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेन 1 दिसंबर, 2025 को प्रस्थान करती है, तो उसके टिकट 1 अक्टूबर, 2025 को सुबह 8 बजे बुक किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सुबह 8 बजे से 8.15 बजे के बीच (15 मिनट के लिए) बुक किए गए सभी टिकट भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट पर बुक किए जाएँगे।
ओटीपी की अनिवार्यता स्थापित की गई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) को भी अपनी प्रणाली को अपडेट करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, दिवाली और छठ पूजा के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं, इसलिए यात्री दिसंबर में बुक किए गए टिकटों पर इसका लाभ उठा सकेंगे।
त्योहारों के मौसम में चाहे नियमित आरक्षण हो या तत्काल टिकट, कन्फर्म टिकट पाना यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यात्री सुबह बुकिंग विंडो खुलने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं या दो महीने पहले बुकिंग खुलते ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देते हैं।
लेकिन दलालों के पास यात्रियों की तुलना में तेज़ इंटरनेट और टिकट बुकिंग ऑपरेटर होते हैं। टिकट दो महीने पहले ही उपलब्ध हो जाते हैं, और एक ही ट्रेन के लिए कुछ ही सेकंड में हज़ारों टिकट बुक किए जा सकते हैं।
रेलवे ने 15 मिनट की अनिवार्यता इसलिए लागू की है ताकि अगर दलालों के एजेंट टिकट बुक करने की कोशिश भी करें, तो ओटीपी की ज़रूरत पूरी न हो। अधिकृत एजेंटों के लिए भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
रेलवे ने पहले ही स्टेशनों पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया है।
रेल मंत्रालय न केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट, बल्कि स्टेशनों पर की जाने वाली बुकिंग को लेकर भी गंभीर रुख अपना रहा है। अधिकृत एजेंट या दलाल स्टेशनों पर भी टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए, यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर तत्काल टिकट बुक करते समय अपना ओटीपी बताना अनिवार्य है।
ऐसे में यात्रा करने वाले व्यक्ति का आधार-लिंक्ड ओटीपी ही मान्य होगा। 1 जुलाई से लागू हुए नियमों के तहत, तत्काल टिकट केवल आईआरसीटीसी और उसके ऐप पर ही आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर से जारी किए जाएँगे। इसके अलावा, अधिकृत एजेंट सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएँगे।
इसी प्रकार, एजेंट सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच गैर-एसी श्रेणियों के लिए तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। रेलवे ने अधिकृत एजेंटों पर शिकंजा कस कर एक अच्छी पहल की है, लेकिन देश भर में दलालों का एक नेटवर्क मौजूद है, जो छोटे स्टेशनों से तत्काल टिकट बुक करके इन धोखाधड़ी प्रथाओं का फायदा उठाते हैं।
छोटे स्टेशनों से टिकट बुक करके दूसरे राज्यों में भेजे जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते रेलवे को कार्रवाई करनी पड़ी है, लेकिन कई रास्ते अभी भी खुले हैं। इसे लेकर रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC को ज़रूरी बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं।