EPFO एक नया नियम लाने जा रहा है, जिसके बाद आपको पूरा PF का पैसा निकालने के लिए 58 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा! क्या आप जानते हैं कि यह बड़ा बदलाव कब से लागू होगा और अब आप कितनी जल्दी अपना पूरा पैसा निकाल पाएँगे? नौकरी छोड़ने या जल्दी रिटायर होने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है। जानिए, इस खास नियम की पूरी डिटेल!
यदि आप एक कर्मचारी है तो आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा PF अकाउंट में जमा करना होता है, जो की रिटायरमेंट के समय काम आता है। कई बार हमे जरुरी कामों जैसे – घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए ज्यादा रुपयों की जरुरत होती है, ऐसे में हम PF में जमा राशि को निकालने का सोचते है। लेकिन EPFO नियमों के तहत ऐसा करना मुश्किल है। कर्मचारियों की इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार इन नियमों को बदलने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।
रिटायरमेंट से पहले मिलेगी पूरा PF पैसा निकालने की सुविधा
रिपोर्ट्स के मुताबित, केंद्र सरकार EPFO के खाताधारकों को बहुत जल्द इस सुविधा को शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार की योजना है कि कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ही अपना पूरा PF पैसा निकाल सकें। इसका मतलब है कि उन्हें 58 साल की उम्र का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी को 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो वह जरुरत पड़ने पर अपने PF का पैसा आसानी से निकाल सकेगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है।
PF का पूरा पैसा निकालने की शर्ते
PF से पूरा पैसा निकालने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं – पहला आपकी उम्र 58 साल हो, या फिर आप दो महीने से ज़्यादा समय से बेरोजगार हों। कुछ शर्तों में आप PF का कुछ हिस्सा ले सकते है। 5 साल की नौकरी पूरी होने पर आप घर बनाने या खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जबकि शादी या पढ़ाई के लिए पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी ज़रूरी है।
शादी के लिए आप सिर्फ कर्मचारी के योगदान और उस पर मिले ब्याज का 50% ही निकाल सकते हैं। वहीं, घर खरीदने के लिए 90% तक पैसा निकाला जा सकता है, बशर्ते वह प्रॉपर्टी आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर हो।
कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
यदि यह नियम लागू हो जाता है तो सबसे अधिक फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या जिन्हें मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ रही है। अब ऐसे लोगों को प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के लिए 58 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वह अपनी जरुरत के अनुसार कभी भी अपना PF का पूरा पैसा निकाल सकते है।