Illegal colonies : गुरुग्राम में कॉलोनियों में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने आदेश दिया है। अब गुरूग्राम की 11 अवैध कॉलोनियों पर सरकार का पीला पंजा चलेगा। 208 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की गई है। अवैध कॉलोनियों में किये जा रहे निर्माण को धवस्त कर सख्त कार्रवाई करने वाली है।
गुरुग्राम में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार सख्त रूप अपना रही है। अवैध कॉलोनी काटने वाले और उसपर निर्माण कर घर बनाने वालों पर अब आवश्यक कार्रवाई होगी। सर्वे कर इन अवैध कॉलोनियों (Illegal colonies) को चिह्नित कर लिया है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बार बारे में।
सामने आई बड़ी रिपोर्ट-
गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियों (Gurugram Illegal colonies) को काटने के मामले में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। बता दें कि अब 208 जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने इस सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिख दिया गया है। इसके साथ-साथ इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए भी तहसीलदार को पत्र लिखा जा रहा है।
इतनी कॉलोनियों की होगी कटाई-
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के DTPE कार्यालय की कार्रवाई के अनुसार 24 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनियों को काटा जा रहा था। ये कॉलोनियां फर्रुखनगर, धनकोट, जटौली, बोहड़ाकलां, बाघनकी और पटौदी में शामिल की जा रही है। जांच के मुताबिक इस जमीन के लगभग 200 मालिक रहे हैं। इसके अलावा आठ प्रॉपर्टी डीलर को भी शामिल किया गया है। सबसे अधिक कॉलोनियां पटौदी और फर्रुखनगर ब्लॉक में काटी जाने वाली है।
कारण बताओ नोटिस जारी-
इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स (Property Dealers) को वजह बताओ नोटिस को जारी किया गया है। ऐसे में अगर विभाग को सही कारण वाला जवाब नहीं मिलता है तो रिस्टोरेशन आदेश पारित किए जाने वाले हैं। इसके बाद इन कॉलोनियों को मलबे में मर्ज कर दिया जाएगा। अब मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की जा रही है। इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी माफियाओं (property mafia) से तोड़फोड़ का खर्चा भी वसूल किया जा रहा है। अगर इन खर्चों का भुगतान नहीं किया जाता है तो इनके नाम पर दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या जमीन जायदाद से राशि को वसूल कर लिया जाएगा।
DTPE ने दी जानकारी-
DTPE ने जानकारी देते हुए बताया है कि 11 कॉलोनियां (illegal colonies) विकसित कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया जाने वाला है और इसकी सिफारिश भी भेजी जा रही है। अवैध निर्माण करने वाले वेयर हाउस मालिकों और ढाबा संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज किये जाने वाले हैं। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखकर सुचित किया जा रहा है।
इनपर होगी कार्रवाई-
अवैध रूप से ढाबे और वेयर हाउस का निर्माण करने वाले मालिकों के खिलाफ भी मुकदमे को दर्ज किया जाने वाला है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (Village Planning Department) के डीटीपीई ने ऐसे सात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज करने की सिफारिशों को भेज दिया है। गांव सिधरावली में सावरिया ढाबा, बोहड़ाकलां में खुशहाल होटल के अलावा राजेंद्रा और रतनपाल की तरफ से अवैध रूप से बनाए गए वेयर हाउस के खिलाफ भी मामले को दर्ज किया जाएगा।
ये होंगे नियम-
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (Village Planning Department) ने इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act), 1975 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों के मुताबिक किसान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मंजूरी के बिना भूमि पर अवैध निर्माण नहीं कर सकते हैं।
