Uttar Pradesh – दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा निर्णय लिया है। आज से इन गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध के कारण, नोएडा के 1.37 लाख वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे… इससे जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा निर्णय लिया है। 1 नवंबर से, BS-3 और उससे कम मानक वाली गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध के कारण, नोएडा के 1.37 लाख वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह कदम क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) के एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन नंद कुमार के अनुसार, सीएक्यूएम (CAQM) ने आदेश जारी किया है। इसके तहत, 1 नवंबर से बीएस-3 और उससे कम श्रेणी के वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
वहीं, ऐसे में बीएस-3 और उससे में श्रेणी में आने वाले ऐसे 1.37 लाख वाहनों को प्रवेश नही मिल सकेगा। हालांकि इस बीच बीएस-4 और बीएस-6 समेत सीएनजी, पीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट रहेगी। बता दें, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए नोएडा एक अहम शहर है, जहां करीब 4 से अधिक ऐसे प्रवेश बिंदु हैं जहां से वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं।
बता दें कि सर्दी के मौसम में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की हवा बहुत खराब हो जाती है। धुंध और स्माग के कारण सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है।
नोएडा से दिल्ली (Noida to Delhi) में प्रवेश लेने वाले चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, कालिंदी कुंज समेत चार प्रमुख बार्डर पर विशेष रूप से परिवहन विभाग की चार प्रवर्तन की टीमें और ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) की एक दर्जन से अधिक टीमें दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखेंगी।
सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार (As per CAQM guidelines), बीएस-3 और उससे नीचे के (बीएस-1 और बीएस-2) हल्के, मध्यम, और भारी मालवाहक (डीजल और पेट्रोल दोनों) वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बीएस-4 के व्यावसायिक वाहन और बीएस-6 के सभी वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण (air pollution) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।
सीएक्यूएम के अनुसार, 1 नवंबर की रात 12 बजे से बीएस-3 (BS-3) और उससे नीचे के वाणिज्यिक (Commercial) और विशिष्ट सुविधा वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू होंगे। इन वाहनों को केवल शुक्रवार (1 नवंबर से पहले) तक ही चलाने की अनुमति थी। नियमों को अब सख्ती से लागू किया जाएगा।
