Delhi Pollution : दिल्ली में वायु की गति लगातार खराब हो रही है और राजधानी में अब खराब वायु के चलते यहां की एयर क्वालिटी के लिए गंभीर स्थिती में आ गई है। दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर आईएमडी ने लोगों को अलर्ट किया है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि दिल्ली (Delhi ka AQI) में आने वाले दिनों में AQI कैसा रहने वाला है।
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अब AQI लगातार खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में हवा का स्तर खराब होने के चलते राजधानी (Delhi Pollution) में चारों तरफ धुंध दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं दिल्ली के मौसम से जुड़े अपडेट के बारे में।
क्यों बिगड़ रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक
दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली का औसत AQI (Average AQI of Delhi) 362 पर बना हुआ था, जो आज राजधानी में बढ़कर 425 तक पहुंच गया। इस दौरान दिल्ली में शांत हवाओं और ठंडी मौसम परिस्थितियों के चलते प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं, जिससे वायु गुणवत्ता काफी बिगड़ गई है।
इन वाहनों पर लगी रोक
अब दिल्ली में AQI GRAP-3 (GRAP-3 kya hai) लागू कर दिया गया है और ये तब लगाया जाता है, जब AQI लेवल 400 से पार कर जाता है। जैसे ही राजधानी में GRAP-3 को लागू (GRAP-3 implemented in capital) किया गया है, उसके साथ ही स्टोन क्रशर, खनन कार्य और गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर भी रोक लग गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
कब लागू किया जाता है GRAP-3
अब दिल्ली में AQI (AQI in Delhi) काफी गंभीर स्थिती में आ गया है और अब इस दौरान माल ढुलाई वाले BS-IV डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं होगी। दिल्ली से बाहर पंजीकृत पुराने डीजल वाहनों की एंट्री पर रो रहेगी। इस दौरान धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़क सफाई को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में संशोधन की परमिशन दी गई है।
जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (air quality index) 401 से 450 के बीच पहुंचता है, तब GRAP-3 चरण लागू किया जाता है। ऐसे में सभी नगर निगम और इससे जुड़े एजेंसियों को धूल नियंत्रण, कचरा निस्तारण और सड़क सफाई जैसे उपायों को लागू करने का आदेश दिया जाता है।
