MP के किसान अगर कंबाइन मशीन से धान की कटाई करते हैं तो आईए जानते हैं किन नियमों का पालन करना है और किसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा-
कंबाइन मशीन से धान की कटाई से जुड़े नियम
इस समय धान की कटाई की जा रही है। जिसमें कम समय में ज्यादा क्षेत्र की धान काटने तथा मजदूरी की लागत घटाने के लिए किसान कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इससे फटाफट धान की कटाई हो जाती है। खेत भी खाली जल्दी हो जाता है। जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ नियम का पालन करना होगा। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने पर अगर उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनपर कार्यवाही होगी।
कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम
दरअसल, नियम यह है कि अगर किसान कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई करते हैं तो उसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगा होना चाहिए। बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के मशीन से फसल काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सिर्फ हार्वेस्टर की मदद से अगर फसल काटते हैं तो नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगा होना चाहिए। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों सजा मिल सकती है।
किसान और मशीन के मालिक को जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है तो पराली को किसानों को जलाना पड़ता है। क्योंकि डंठल, फसल के अवशेष वहीं गिर जाते हैं इसलिए पराली न जले सरकार ने स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं।
जिसमें आपको बता दे की एमपी के देवास के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पराली जलाने पर कितना लगेगा जुर्माना
अगर किसान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो परली जलाते हैं, फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ के क्षेत्र में ₹5000 तक का जुर्माना और दो से पांच एकड़ तक की जमीन के लिए ₹10000, और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए ₹30000 तक जुर्माना लिया जाएगा। इसलिए किसानों को फसल के प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल मशीन की कटाई के समय करना ही चाहिए।
इसीलिए कहां गया है कि कंबाइन हार्वेस्टर संचालक थाने में शपथ पत्र जमा करें। कलेक्टर ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर के बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के धान की कटाई के लिए प्रतिबंधित है। सभी कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगा होना चाहिए। कंबाइंड हार्वेस्टर संचालकों को संबंधित पुलिस थाने में अपनी पूर्ण जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
